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    राजकोट अग्निकांड: गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रहा
    गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट अग्निकांड में गुजरात सरकार को फटकार लगाई

    राजकोट अग्निकांड: गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रहा

    लेखन मुकुल तोमर
    May 27, 2024
    01:32 pm

    क्या है खबर?

    गुजरात हाई कोर्ट ने आज राजकोट अग्निकांड पर सुनवाई करते हुए राजकोट नगर निगम और गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

    कोर्ट ने कहा, "क्या आप अंधे हो गए हैं? क्या आप सो गए थे? अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य पर भरोसा नहीं रहा।"

    ऐसी ही अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य मशीनरी के काम नहीं करने के कारण लोग मर रहे हैं।

    मामला

    क्या है मामला?

    राजकोट में शनिवार शाम लगभग 4 बजे एक TRP गेमिंग जोन में आग लगने से 35 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल रहे।

    गर्मियों की छुट्टी और शनिवार को वीकेंड डिस्काउंट के तहत 99 रुपये की टिकट मिलने के कारण हादसे के समय गेमिंग जोन पूरा भरा हुआ था।

    अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों के शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान करना नामुमकिन है और DNA टेस्ट कराकर उनकी पहचान की जाएगी।

    सुनवाई

    नगर निगम ने बताया- बिना अनिवार्य प्रमाणपत्रों के चल रहे ऐसे गेमिंग जोन

    कल रविवार को मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने राजकोट नगर निगम को नोटिस जारी किया था और पूछा था कि ऐसे गेमिंग जोन किस कानून के तहत संचालित हो रहे हैं और क्या इनके पास अग्नि सुरक्षा समेत अन्य चीजों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) हैं।

    आज नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि ऐसे 2 गेमिंग जोन बिना अनिवार्य प्रमाणपत्रों के पिछले 24 महीने से राजकोट में चल रहे हैं और उससे अनुमति नहीं ली गई।

    नाराजगी

    हाई कोर्ट ने पूछा- आपने क्या आंखें मूंद रखी थीं

    नगर निगम के इस जवाब को सुनकर हाई कोर्ट गुस्से ने गुस्से में कहा, "ढाई साल से ये सब चल रहा था। क्या हमें मानना चाहिए कि आपने आंखे मूंद ली थीं? आपने और आपके अनुयायियों ने क्या किया?"

    अधिकारियों के गेमिंग जोन में जाने की तस्वीरें देखने के बाद कोर्ट ने पूछा, "ये अधिकारी कौन है? क्या ये वहां खेलने गए थे?"

    कोर्ट ने 4 साल से अग्नि सुरक्षा NOC का मामला न सुलझने पर भी सवाल खड़े किए।

    अहमदाबाद

    अहमदाबाद में भी बिना अनुमति चल रहे 2 गेमिंग जोन

    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अहमदाबाद में भी ऐसे 2 गेमिंग जोन के पास संचालन की अनुमति नहीं है, वहीं मॉल में स्थित 34 मिनी-गेमिंग जोन में से 3 के पास भी अग्नि सुरक्षा का NOC नहीं है।

    सरकार ने कहा कि ऐसे NOC के बिना गेमिंग जोन नहीं खुल सकते, जिस पर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, "इसका मतलब राजकोट में इस नियम का पालन नहीं किया गया था।"

    टिप्पणी

    हाई कोर्ट ने कहा- हमारे निर्देश देने के बावजूद हुई ऐसी 6 घटनाएं

    हाई कोर्ट ने पहले भी हो चुके ऐसे हादसों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 4 साल में उसने कई फैसले और निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य में ऐसी 6 घटनाएं हो चुकी हैं।

    नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा, "(राज्य) मशीनरी के (काम नहीं करने) के कारण लोग मर रहे हैं।"

    राज्य सरकार ने उसे आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जा रही है और गेमिंग जोन के 3 मालिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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