
आसाराम बापू के बाद उसके बेटे नारायण साईं को भी जमानत मिली, पिता से मिल सकेगा
क्या है खबर?
रेप के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। उसे गुजरात हाई कोर्ट ने 'मानवीय आधार' पर अपने पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए 5 दिन की अस्थायी जमानत दी है। आसाराम जो खुद राजस्थान में एक रेप के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, वर्तमान में चिकित्सा आधार पर 30 जून तक अस्थायी जमानत पर है।
जमानत
कोर्ट ने क्या कहा?
लाइव लॉ ने न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा और पीएम रावल की पीठ के आदेश के हवाले से बताया कि आवेदक नारायण साईं 2013 से जेल में है, जिसने पहले भी जमानत पर कोई अप्रिय घटना नहीं की थी। पीठ ने कहा कि दोषी और उसके पिता की जेल अलग-अलग होने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए पिता की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर उसे 5 दिन की अस्थायी जमानत दी जाती है।
अनुमति
अपने अनुयायियों और पिता के अनुयायियों से मिलने की अनुमति नहीं
कोर्ट ने आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि नारायण साईं को जमानत के दौरान अपने और अपने पिता के अनुयायियों से मिलने की कोई अनुमति नहीं होगी। बता दें, जोधपुर की जेल में 11 साल से बंद आसाराम बापू इलाज के लिए जमानत पर हैं। गुजरात हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको क्रमश: 30 जून और 1 जुलाई 2025 तक अंतरिम जमानत दी है। आसाराम जोधपुर और सूरत रेप मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
आरोप
नारायण साईं पर क्या है आरोप?
2001 में 18 से 20 वर्ष की पीड़िता सूरत आश्रम में एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुई थी। साईं से मिलने के बाद उसे सेविका के रूप में आश्रम में रखा गया। इसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक दिन साईं ने उसे कमरे में बुलाकर उसके साथ आप्राकृतिक यौन उत्पीड़न और रेप किया। साईं को सूरत की सत्र कोर्ट ने गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वह दिसंबर 2013 से जेल में है।