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गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी की डिग्री दिखाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज की
गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज

गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी की डिग्री दिखाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज की

लेखन गजेंद्र
Sep 30, 2026
06:41 pm

क्या है खबर?

गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए उसे सार्वजनिक करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह फैसला आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनाया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण मांगने वाली और इसी से संबंधित मामले में एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा उन पर लगाए गए 25,000 रुपये के जुर्माने के खिलाफ अपील की थी।

मामला

क्या है मामला?

केजरीवाल ने 2016 में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मोदी की शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी मांगी थी।

इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को डिग्री संख्या और वर्ष उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

गुजरात विश्वविद्यालय ने CIC के आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी।

मार्च 2023 में, एकल न्यायाधीश पीठ ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

सुनवाई

केजरीवाल ने एकल पीठ के खिलाफ दायर की थी याचिका

केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अंतर-न्यायालय अपील दायर कर एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की खंडपीठ ने 29 सितंबर को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश की पीठ के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि CIC ने विश्वविद्यालयों को मोदी की डिग्रियों का विवरण केजरीवाल को उपलब्ध कराने का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया था।

साथ ही, केजरीवाल पर लगे 25,000 रुपये के जुर्माने को भी नहीं हटाया।

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