सिनेमाघरों के संचालन के लिए गाइडलाइंस जारी, हर दूसरी सीट छोड़नी होगी खाली
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे सिनेमाघरों, थिएटरों और मल्टीप्लेक्सेज के संचालन लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है।
SOP में आधी सीटों को खाली रखने, फिल्मों का अलग-अलग समय रखने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और थर्म स्क्रीनिंग समेत कई प्रावधान किए गए हैं। हर दूसरी सीट को खाली छोड़ा जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो जारी करते हुए इन गाइडलाइंस का ऐलान किया।
अनलॉक-5
अनलॉक-5 के तहत दी गई है सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत
कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले सात महीने से बंद सिनेमाघरों को पिछले महीने जारी अनलॉक-5 की गाइडलाइंस में 15 अक्टूबर से खुलने की इजाजत दी गई थी। तब सरकार ने इनके संचालन की गाइडलाइंस बाद में जारी करने की बात कही थी और अब इन गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है।
इनके तहत सिनेमाघरों को मात्र 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की इजाजत होगी और उन्हें हर दूसरी सीट खाली छोड़नी पड़ेगी।
गाइडलाइंस
मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
गाइडलाइंस के अनुसार, सिनेमाघरों में सभी के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग अनिवार्य होगा।
इसके अलावा गेट पर दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और केवल बिना लक्षणों वाले लोगों को अंदर जाने की इजाजत होगी।
सभी को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह देने को भी कहा गया है।
दर्शकों को अपनी सेहत की खुद निगरानी रखने और कोई दिक्कत होने पर सूचना देने को कहा गया है।
अन्य गाइडलाइंस
भीड़ से बचने के लिए अलग-अलग रखी जाएगी शोज की टाइमिंग
शोज की टाइमिंग अलग-अलग रखी जाएगी ताकि एक साथ ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो। जिन सीटों को खाली छोड़ा जाना है, उन पर साफ-साफ ऐसा लिखा जाएगा। भुगतान के लिए डिजिटल मोड को बढ़ावा दिया जाएगा।
बॉक्स ऑफिस और बाकी स्थानों को नियमित तौर पर साफ करने और डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करने को भी कहा गया है। बॉक्स ऑफिस पर पर्याप्त मात्रा में काउंटर खोलने होंगे।
लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर गोले बनाए जाएंगे।
बुकिंग
करनी होगी एडवांस बुकिंग की व्यवस्था
सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, टिकट बिक्री के लिए बॉक्स ऑफिस पूरे दिन खुले रहेंगे और भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था भी की जा सकेगी।
थूकने पर सख्त पाबंदी होगी और श्वसन संबंधी शिष्टाचारों का कड़ाई से पालन करना होगा।
केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों का उपयोग किया जा सकेगा और सिनेमाघर के अंदर किसी डिलीवरी की इजाजत नहीं होगी। खाने और पेय पदार्थों की बिक्री के लिए कई काउंटर्स का संचालन करना होगा।
बाकी गाइडलाइंस
जागरूकता फैलाने के लिए करने होंगे अनाउसमेंट
अन्य गाइडलाइंस की बात करें तो दर्शकों को अपना फोन नंबर देना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर कॉन्टेट ट्रेसिंग की जा सके। वहीं सफाईकर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।
इसके अलावा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर्स आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म से पहले, बाद में और ब्रेक के दौरान एक छोटा सा वीडियो दिखाना या अनाउसमेंट करना अनिवार्य होगा।
सभी AC का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सिलस के बीच रखना होगा।