दिल्ली जिमखाना क्लब को बड़ी राहत: सरकार ने कहा- जबरन नहीं, कानूनी दायरे में होगी बेदखली
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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि दिल्ली जिमखाना क्लब को जबरन बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, क्लब को अपनी इच्छा से परिसर खाली करने का अवसर मिलेगा। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, वह कानूनी प्रक्रियाओं के दायरे में ही होगी और 5 जून को भी कोई मनमानी या अनुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कानूनी प्रक्रिया पर दिया जोर
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि पहले नोटिस जारी किए जाएंगे और सभी आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम जाकर इसे खाली नहीं करवा सकते।"
केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और न ही किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा। कानून के मुताबिक सिर्फ निष्पक्ष प्रक्रिया का ही पालन किया जाएगा।