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    गोवा: बीच पर गंदगी फैलाना और खाना पकाना पड़ेगा भारी, देना होगा 50,000 रुपये जुर्माना
    गोवा में बीच पर गंदगी फैलाने पर लगेगा 50,000 रुपये का जुर्माना

    गोवा: बीच पर गंदगी फैलाना और खाना पकाना पड़ेगा भारी, देना होगा 50,000 रुपये जुर्माना

    लेखन भारत शर्मा
    Nov 02, 2022
    07:36 pm

    क्या है खबर?

    अगर आप अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने की योजना बना रहे हैं तो पर्यटन से जुड़े नए नियमों की जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद होगा।

    दरअसल, गोवा सकरार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है।

    इसके तहत अब गोवा के बीचों पर शराब पीने, खाना पकाने और गंदगी फैलाने पर 50,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।

    आदेश

    सरकार ने क्या जारी किए हैं आदेश

    गोवा सरकार की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सरकार ने राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है।

    इसके तहत अब राज्य के सभी बीचों पर खुले में खाना पकाने, वाहन चलाने, शराब पीने और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    व्यापार

    बीचों पर व्यापार करने वालों के लिए भी लागू हुए नियम

    आदेशों में कहा गया है कि राज्य के बीचों पर सभी सेवा प्रदाताओं और स्थानीय व्यवसायों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं।

    इसके तहत अब केवल सीमांकित क्षेत्रों में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की अनुमति होगी।

    इसी तरह सभी गतिविधियों के लिए टिकट देने के लिए अलग से टिकट काउंटर बनाने होंगे।

    इसके अलावा, पर्यटकों के आवागमन में बाधा डालने वाले एजेंटों, वाहन चालकों और उन्हें परेशान करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    कार्रवाई

    आदेशों का उल्लंघन करने पर क्या होगी कार्रवाई?

    सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, कंपनी, एसोसिएशन, फर्म या किसी अन्य निकाय की ओर से आदशों का उल्लंघन किया जाता है या फिर इस आदेश के निर्देश पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकता है तो उस पर गोवा टूरिस्ट प्लेसेस (प्रटेक्शन ऐंड मेंटनेंस ऐक्ट), 2001 के तहत 5,000 रुपये के जुर्माना लगाया जाएगा।

    विवाद होने पर इस जुर्माने को 50,000 रुपये तक भी बढ़ाया जा सकता है।

    जेल

    जुर्माना न भरने पर हो सकती है जेल

    आदेश के अनुसार, जुर्माना राशि न भरने पर दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 (सरकारी आदेशों का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उसे एक से तीन महीने की जेल की सजा भी दी जा सकती है।

    सरकार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेशों की सख्ती से पालना कराने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आदेशों की पालना की तैयारी शुरू कर दी है।

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