मुंबई में होटल कारोबारी जया शेट्टी की हत्या मामले में छोटा राजन को जमानत मिली
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 में मुंबई की होटल कारोबारी जया शेट्टी की हत्या के मामले में बुधवार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन (राजेंद्र सदाशिव निकालजे) को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने छोटा राजन को जमानत देते हुए 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरने का आदेश दिया है।
जमानत के बाद भी छोटा राजन जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। वह अन्य आपराधिक मामलों में अभी जेल में रहेगा।
फैसला
विशेष कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
इस साल मई में छोटा राजन को विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) कोर्ट ने 2001 में जया शेट्टी की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
छोटा राजन ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। गैंगस्टर ने सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की थी।
छोटा राजन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
हत्या
क्या है जया शेट्टी हत्याकांड?
मुंबई के गामदेवी में जया शेट्टी गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं। छोटा राजन उनको फिरौती के लिए परेशान कर रहा था।
इसके बाद राजन के गिरोह के 2 लोगों ने 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
छोटा राजन से धमकियां मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने शेट्टी को सुरक्षा भी प्रदान की थी, लेकिन हत्या से 2 महीने पहले उन्होंने अपनी मर्जी से सुरक्षा हटवाई थी।
पहचान
कौन है छोटा राजन?
राजन के खिलाफ महाराष्ट्र में लगभग 70 मामले दर्ज हैं। वह 2011 में पत्रकार जेडे की हत्या के लिए दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा भी काट रहा है।
राजन को अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया और भारत भेज दिया गया। तब से वह तिहाड़ जेल में हैं।
राजन पिछले साल विशेष कोर्ट द्वारा मुंबई ट्रेड यूनियन नेता डॉ दत्ता सामंत की 1997 में हुई हत्या के मामले में बरी हो चुका है।