
2008 जयपुर बम धमाकों के मामले में चार दोषी करार, 71 लोगों की हुई थी मौत
क्या है खबर?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में जयपुर कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों की सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा।
एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।
इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी जबकि 176 लोग घायल हुए थे। प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर इन धमाकों का अंजाम देने का आरोप लगा था।
पृष्ठभूमि
20 मिनट के अंदर हुए थे नौ बम धमाके
जयपुर में 13 मई 2008 को शाम सात बजे के बाद 20 मिनट के अंदर नौ बम धमाके हुए थे।
इन धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट के बमों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें साइकिल पर बांधकर धमाकों की जगह पर पहुंचाया गया था।
इन धमाकों में आतंकरोधी दस्ते (ATS) ने 13 लोगों को नामजद किया था।
राजस्थान ATS ने पांच, हैदराबाद पुलिस ने दो और दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। तीन आरोपी अभी भी फरार हैं।
सुनवाई
दिसंबर 2008 में शुरू हुई थी सुनवाई
धमाकों से जुड़े आठ मुकदमों में दिसंबर 2008 में कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी और 2011 में पुलिस ने अपनी आखिरी चार्जशीट दाखिल की थी।
आज जिन चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है उनमें मोहम्मद सैफ (32), मोहम्मद सरवार (36), सैफ-उर-रहमान (36) और सलमान (34) शामिल हैं।
उन्हें हत्या, हत्या के प्रयास, खतरनाक हथियारों से नुकसान पहुंचाने, साजिश रचने और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है।
आरोप मुक्त
इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से ईमेल भेजने के आरोपी को किया गया बरी
जिस आरोपी को आरोपों से मुक्त किया गया उसका नाम शाहबाज हुसैन है।
उस पर इंडियन मुजाहिदीन की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था।
उसे धमाकोें के चार महीने बाद गिरफ्तार किया गया था और वो पहला ऐसा शख्स था जिसकी मामले में गिरफ्तारी हुई। उस पर प्रतिबंधित संगठन SIMI के लिए काम करने का आरोप भी लगाया गया था।
बता दें कि मामले में दो आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है।