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    छत्तीसगढ़ सरकार का फरमान, कोरोना संक्रमण से मौत होने पर परिजनों को चुकाने होंगे 2,500 रुपये

    छत्तीसगढ़ सरकार का फरमान, कोरोना संक्रमण से मौत होने पर परिजनों को चुकाने होंगे 2,500 रुपये

    लेखन भारत शर्मा
    Apr 13, 2021
    06:50 pm

    क्या है खबर?

    पूरा देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। प्रतिदिन बढ़ते मामले और मौतों से लोग सहम से गए हैं।

    छत्तीसगढ़ में भी हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। इसी बीच सरकार ने एक तानाशाही भरा आदेश जारी करते हुए महामारी से जूझ रहे लोगों पर दो धारी तलवार लटका दी है।

    सरकार द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 2,500 रुपये चुकाने होंगे।

    आदेश

    स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने जारी किए आदेश

    न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी कर सभी अस्पताल प्रभारियों को कोरोना संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों से 2,500 रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं।

    आदेश में कहा गया है कि परिजनों से वसूली जाने वाली इस राशि का उपयोग मृतक के शव के स्टोरेज तथा शव को घर या श्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए वाहन पर होने वाले खर्च के रूप में किया जाएगा।

    विरोध

    भाजपा ने राजभवन में दर्ज कराई आदेश के खिलाफ आपत्ति

    स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के इस आदेश से प्रदेश के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिच गई है। लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों को वह कैसे रोक सकते हैं और राशि वसूलना पूरी तरह से गलत है।

    इसके अलावा भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर इस आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है।

    हालांकि, इस पर अभी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

    दर

    छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को निर्धारित की थी उपचार की दरें

    बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के मरीजों के इलाज के लिए नई दरें निर्धारित की थीं।

    चिकित्सा विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि NABH से गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में सामान्य कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6,200 रुपये फीस वसूली जा सकेगी। इसमें मास्क, PPE किट, आइसोलेशन बेड के साथ ऑक्सीजन का खर्च भी शामिल किया गया है।

    जानकारी

    निजी अस्पतालों में वसूली जा रही थी मनमानी फीस

    बता दें राज्य में बढ़ते संक्रमण के बाद निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी फीस वसूल रहे थे। इस पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना के इलाज की नए दरें निर्धारित करने के निर्देश दिए थे।

    अन्य दरें

    6,200 से 17,000 रुपये तक निर्धारित की थी नई दरें

    नई दरों के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए प्रतिदिन 12,000, अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 17,000 रुपये प्रतिदिन की दर से वसूल सकेंगे।

    इसी तरह गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल सामान्य मरीजों से 6,200 रुपये, गंभीर मरीजों से 10,000 रुपये और अति गंभीर मरीजों से प्रतिदिन 14,000 हजार रुपये फीस वसूल सकेंगे। इससे ज्यादा फीस वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    संक्रमण

    छत्तीसगढ़ में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति

    बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां सोमवार को 13,576 नए मामले सामने आए हैं और 132 मरीजों की मौत हुई है।

    इसके साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,56,873 पर पहुंच गई है। इनमें से अब तक 5,031 की मौत हो चुकी है और 3,52,986 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं।

    राज्य में वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 98,856 पर पहुंच गई है।

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