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    तेलंगाना डॉक्टर रेप-हत्याकांड मामला: बार एसोसिएशन के वकीलों का ऐलान, आरोपियों को नहीं देंगे कानूनी मदद

    तेलंगाना डॉक्टर रेप-हत्याकांड मामला: बार एसोसिएशन के वकीलों का ऐलान, आरोपियों को नहीं देंगे कानूनी मदद

    लेखन मुकुल तोमर
    Dec 01, 2019
    08:33 pm

    क्या है खबर?

    तेलंगाना के हैदराबाद में महिला डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के मामले में जिला बार एसोसिएशन ने आरोपियों को कानून सहायता न देने का फैसला लिया है।

    रविवार को रंगारेड्डी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मट्टापल्ली श्रीनिवास ने इस फैसले के बारे में सूचित करते हुए बताया कि आरोपियों द्वारा किए गए जघन्य अपराध के खिलाफ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उन्हें कानूनी सहायता न प्रदान करने का फैसला लिया गया है।

    प्रक्रिया

    कोर्ट पर आएगी आरोपियों के लिए वकील करने की जिम्मेदारी

    बार एसोसिएशन के आरोपियों की पैरवी करने से इनकार करने के बाद उनके लिए वकील करने की जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर आ जाती है।

    कोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आरोपियों के लिए वकील करने का निर्देश दे सकती है।

    इसके बाद प्राधिकरण किसी भी वकील को आरोपियों की पैरवी करने के लिए चुन सकता है।

    श्रीनिवास ने बताया कि प्राधिकरण के चुनने के बाद कोई भी वकील केस लड़ने से मना नहीं कर सकता।

    प्रदर्शन

    2 दिसंबर को प्रदर्शन करेगा बार एसोसिएशन

    इस बीच श्रीनिवास ने बताया कि बार एसोसिएशन इस अमानवीय हमले के खिलाफ 2 दिसंबर को कोर्ट परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन करेगा।

    एसोसिएशन ने मामले में त्वरित न्याय के लिए सरकार से विशेष कोर्ट बनाने की मांग भी की है।

    आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराओं की जानकारी देते हुए श्रीनिवास ने बताया कि मामले को जघन्यता को देखते हुए कुछ धाराओं में उन्हें मौत की सजा हो सकती है।

    घटनाक्रम

    घटना ने ताजा की निर्भया रेप केस की यादें

    दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस की याद दिलाने वाली ये घटना बुधवार रात को हुई थी।

    27 वर्षीय महिला डॉक्टर अपनी स्कूटी को शमशाबाद टोल के पास खड़ी करके शाम 06:15 बजे टैक्सी लेकर त्वचा विशेषज्ञ के पास गई थी।

    इस दौरान चारों आरोपियों ने उसकी स्कूटी में पंचर कर दिया और जब रात 9:15 बजे वो वापस आई तो मदद के बहाने उसके पास गए। सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी।

    अपराध

    मदद के लिए चिल्लाने पर महिला के मुंह में उड़ेली शराब

    आरोपियों के संदेहपूर्ण व्यवहार पर शक होने पर महिला डॉक्टर ने अपनी बहन को फोन करके इसकी सूचना दी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला को जबरदस्ती टोल गेट के पास मौजूद झाड़ियों में ले गए और उसका फोन बंद कर दिया।

    जब महिला मदद के लिए चिल्लाने लगी तो उन्होंने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह में शराब उड़ेल दी। इसके बाद उन्होंने उसका रेप किया।

    हत्या

    बेहोश होने तक किया रेप, होश में आने पर कर दी हत्या

    पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने महिला डॉक्टर का तब तक रेप किया जब तब वो बेहोश नहीं हो गई।

    जब वो होश में आने लगी तो उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

    इसके बाद आरोपियों ने उसकी लाश को एक कंबल में लपेट कर ट्रक में डाला और घटनास्थल से 27 किलोमीटर दूर ले गए।

    यहां उन्होंने शव को एक फ्लाईओवर के नीचे रखा और सुबह लगभग 2:30 बजे पेट्रोल छिड़कर आग के हवाले कर दिया।

    प्रदर्शन

    घटना के खिलाफ दिल्ली, हैदराबाद समेत कई जगहों पर प्रदर्शन

    पुलिस ने इस मामले में 26 वर्षीय मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन और चिंताकुंता चेन्नकेशावुलु को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी तेलंगाना के नारायणपेट जिले के रहने वाले हैं।

    चारों आरोपी शादनगर पुलिस स्टेशन में बंद हैं। शनिवार को सैंकड़ों लोग यहां जमा हो गए और पुलिस स्टेशन को घेर लिया।

    इसके अलावा दिल्ली और हैदराबाद समेत देश के अन्य इलाकों में भी लोगों ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया।

    लापरवाही

    पुलिस ने की गुमशुदगी की FIR लिखने में देरी

    मामले में पुलिस की लापरवाही का मामला भी सामने आया है।

    महिला डॉक्टर के परिजनों के अनुसार, पुलिस ने घटना की रात गुमशुदगी की FIR दर्ज करने में कीमती समय बर्बाद किया और अगर वो समय पर ऐसा कर लेते तो महिला डॉक्टर की जान बचाई जा सकती थी।

    परिजनों ने बताया कि पुलिसकर्मी इस बात को लेकर लड़ते रहे कि मामला कौन से थाना क्षेत्र में आता है और इससे महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ।

    जानकारी

    तीन पुलिसकर्मी हुई निलंबित

    FIR में देरी का दोषी पाए जाने पर शमशाबाद पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर एम रवि कुमार और राजीव गांधी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल पी वेणुगोपाल रेड्डी और ए सत्यनारायण गौड़ को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

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