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दिल्ली में रामलीला मैदान के पास तड़के चला बुलडोजर, पुलिस पर पथराव; 10 हिरासत में
दिल्ली में रामलीला मैदान के पास अतिक्रमण हटाने का विरोध

दिल्ली में रामलीला मैदान के पास तड़के चला बुलडोजर, पुलिस पर पथराव; 10 हिरासत में

लेखन गजेंद्र
Jan 07, 2026
09:54 am

क्या है खबर?

दिल्ली में बुधवार तड़के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, जिसका भारी विरोध हुआ और पुलिस पर पथराव किया गया। आमतौर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान सुबह 8 बजे के बाद देखने को मिलता है, लेकिन पुरानी दिल्ली में इसे तड़के डेढ़ बजे ही शुरू कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम के अधिकारी 17 बुलडोजर लेकर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माणों को हटाने पहुंचे थे।

अभियान

पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, 10 हिरासत में लिए

इलाके में तोड़फोड़ शुरू होते ही विरोध शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस ने बाधा से बचने के लिए मस्जिद के आसपास बैरिकेड लगाकर घेराबंदी कर दी। तभी तुर्कमान गेट के पास भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया, तो पथराव शुरू हो गया। इसके बाद आंसू गैस छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस ने पथराव करने वाले 10 लोगों को हिरासत में लिया है।

विरोध

पुलिस ने बताया- रात में क्यों की गई तोड़फोड़

पुलिस उपायुक्त निधिन वलसन ने बताया कि 25-30 लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। वलसन ने बताया कि CCTV फुटेज, ग्राउंड फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज से पथराव करने वालों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए यह अभियान रात में चलाया गया था। अभियान के दौरान पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और नगर निगम के 150 कर्मचारी मौजूद थे।

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विवाद

मामला क्या है?

दरअसल, नगर निगम ने अक्टूबर 2025 में संयुक्त सर्वे में पाया कि लोक निर्माण विभाग की 2,512 वर्ग फुट और निगम की 36,248 वर्ग फुट जमीन पर अवैध कब्जा है। इसको लेकर सेव इंडिया फाउंडेशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने नवंबर, 2025 में 38,940 वर्ग फुट जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का समय दिया, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई शुरू की। निगम ने 4 जनवरी को इलाके का दौरा भी किया था।

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अतिक्रमण

अतिक्रमण में सड़क का हिस्सा और सामुदायिक हॉल शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अवैध तौर पर निजी सामुदायिक हॉल, आयुर्वेद क्लीनिक, सड़क और फुटपाथ का कुछ हिस्सा और पार्किंग क्षेत्र शामिल है, जिसे हटाया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई को लेकर जेएलएन मार्ग, अजमेरी गेट, मिंटो रोड और दिल्ली गेट की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग प्रयोग की सलाह दी है। अतिक्रमण हटाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर है।

ट्विटर पोस्ट

आधी रात में हंगामा

ट्विटर पोस्ट

सुबह अतिक्रमण हटाया गया

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