दिल्ली दंगा: फैजान को जबरन राष्ट्रगान गंवाने पर हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए
दिल्ली में 2020 के दंगों में एक 23 वर्षीय युवक फैजान से जबरन वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने के लिए कहने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां किस्मातुन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच दिल्ली पुलिस से हटाकर CBI को सौंपी। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर मामले की कुछ सुनवाई बंद कमरे में हुई थी।
मां ने की थी SIT जांच की मांग
बार एंड बेंच के मुताबिक, किस्मातुन ने याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि कर्दमपुरी में पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे फैजान को बुरी तरह पीटा। उसे चिकित्सा सुविधा नहीं दी, जिससे उसकी हिरासत में मौत हो गई। मामले में किस्मातुन ने विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की थी और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। याचिका में पुलिस पर जांच में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था।
क्या है फैजान की मौत का पूरा मामला?
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में लगातार 3 दिन दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस दौरान दंगाइयों ने घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगाई थी। दंगों के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल युवकों पर वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने का दबाव बना रहे थे। घायलों में फैजान भी शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी।