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दिल्ली हाई कोर्ट से हरदीप पुरी की बेटी को राहत, हटेगी एपस्टीन से जोड़ने वाली पोस्ट
दिल्ली हाई कोर्ट से हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को राहत मिली

दिल्ली हाई कोर्ट से हरदीप पुरी की बेटी को राहत, हटेगी एपस्टीन से जोड़ने वाली पोस्ट

लेखन गजेंद्र
Mar 17, 2026
12:21 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ उनका नाम घसीटने के मामले में अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने भारत में ऑनलाइन प्रकाशित या उपलब्ध मानहानिकारक पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें हिमायनी पुरी को बाल यौन अपराधी एपस्टीन से जोड़ा गया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना ने स्पष्ट किया कि सामग्री भारत में उपलब्ध लेखों तक ही सीमित रहेगा।

राहत

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला हिमायनी के पक्ष में झुका हुआ है और यदि प्रतिवादियों को मुकदमे से संबंधित सामग्री प्रकाशित करने से नहीं रोका गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर अपलोड करने वाले 24 घंटे के भीतर उक्त सामग्री नहीं हटाते हैं, तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे पोस्ट, वीडियो और लिंक तक पहुंच को ब्लॉक कर देंगे। पुरी भी सोशल मीडिया में शिकायत कर सकती हैं।

चिंता

वैश्विक सामग्री हटाने को लेकर चिंता

सुनवाई के दौरान गूगल और मेटा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह एक ऐसा व्यापक सामग्री अवरोध आदेश पारित न करे जो दुनिया भर के प्लेटफार्मों पर लागू हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कानूनी प्रश्न हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष लंबित है, और साथ ही एकल न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे वैश्विक रोक आदेश पारित न करें। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह आदेश भारत के लिए लागू होगा।

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मामला

हिमायनी ने याचिका में क्या कहा है?

हिमायनी की याचिका में दावा है कि 22 फरवरी, 2026 से कई सोशल मीडिया पर आरोपजनक पोस्ट है कि हिमायनी जेफरी एपस्टीन या उसकी आपराधिक गतिविधियों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक, वित्तीय, व्यक्तिगत या अन्य नेटवर्क संबंध बनाए रखती थी। उन्होंने कहा कि उनको एपस्टीन या उनके सहयोगियों से धन और वित्तीय लाभ का हिस्सेदार बताया गया है, जबकि यह झूठ और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है।

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