ऑनलाइन मानहानि पर दिल्ली हाई कोर्ट का शिकंजा, 44 आपत्तिजनक वीडियो हटाने का आदेश
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल और दूसरे प्लेटफॉर्मों को 44 वीडियो हटाने का आदेश दिया है। ईशा फाउंडेशन ने इन वीडियो को मानहानिकारक बताया है। यह कदम पिछले एक अदालती आदेश से जुड़ा है, जिसका मकसद ऑनलाइन ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को फैलने से रोकना है। यह रोक कम से कम 5 अगस्त तक जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा- अपडेट जरूरी है
ईशा फाउंडेशन ने अदालत को बताया कि मूल आदेश में इन खास वीडियो का जिक्र नहीं था, हालांकि इनकी शिकायत में पहले ही इनका जिक्र किया गया था। विपक्षी पक्ष ने दलील दी कि यह बात को जरूरत से ज्यादा खींचना है। लेकिन, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आदेश को अपडेट करना जरूरी है ताकि वह अपने मकसद को सही ढंग से पूरा कर सके। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी।