दिल्ली रेस क्लब पर हाईकोर्ट का कड़ा फैसला, बेदखली का रास्ता साफ
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब की बेदखली पर लगी रोक हटा दी है। क्लब को अप्रैल में एक 'शो-कॉज नोटिस' मिला था, जिसके बाद एक पुराने अदालती आदेश को रद्द कर दिया गया है। इस आदेश ने बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी। अब क्लब को बताना होगा कि उसे अनधिकृत कब्जाधारियों के नियमों के तहत क्यों न हटाया जाए।
क्या है विवाद?
यह विवाद 53.242 एकड़ जमीन को लेकर है। क्लब का दावा है कि उसकी लीज 2013 में रिन्यू हो चुकी थी, लेकिन सरकार इस बात से सहमत नहीं है। सरकार इस पर अनधिकृत कब्जे का आरोप लगा रही है। शो-कॉज नोटिस भेजने से पहले भी क्लब को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। दोनों पक्षों के अपनी-अपनी बात पर अड़े रहने के बाद, इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। ऐसे में यह कानूनी दांव-पेच अभी खत्म होता नहीं दिख रहा।