IRCTC घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर CBI से जवाब मांगा
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) से जुड़े घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर याचिका पर जारी किया और जवाब मांगा है। याचिका में यादव ने CBI मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश पर रोक नहीं लगाई।
सुनवाई
14 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने CBI को लालू यादव की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को निर्धारित की है। बता दें कि अक्टूबर 2025 में, दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC घोटाले के मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव और अन्य 14 के खिलाफ आरोप तय किए थे। मामले में सभी आरोपियों ने अपने आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।
मामला
क्या है IRCTC घोटाला?
यह मामला 2004-2009 के बीच का है। तब लालू यादव रेल मंत्री थे। CBI का आरोप है कि IRCTC के रांची-पुरी के 2 होटलों के रखरखाव का ठेका गलत तरीके से विजय-विनय कोचर की सुजाता होटल्स को दिया था। आरोप है कि कोचर बंधुओं ने ठेके के बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ की जमीन दी। CBI ने 2017 में FIR दर्ज कराई और अप्रैल 2018 में लालू-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।