दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई में चलती कार से पेश हुआ वकील, एक लाख का जुर्माना
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के लिए एक वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि वर्चुअल कार्यवाही की सुविधा कोर्ट की मर्यादा की कीमत पर नहीं आनी चाहिए या न्यायिक कार्यवाही के संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा आचरण लागू वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करता है और कोर्ट की गरिमा को प्रभावित करता है।
सुनवाई
क्या है मामला?
कोर्ट साउथ इंडियन बैंक और यूनियन बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के खिलाफ शुरू की गई प्रवर्तन कार्यवाही की सुनवाई कर रहा था।
तभी कोर्ट ने ध्यान दिया कि सुनवाई में शामिल एक अधिवक्ता नचिकेता गोयल चलती कार से कार्यवाही में भाग ले रहे थे, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई।
इसके बाद, कोर्ट ने गोयल को हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति (DHCLSC) के पास 1 लाख रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया।
टिप्पणी
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने मामले पर कहा, "जब इस कोर्ट को एक दिन में 70 से अधिक मामलों से निपटना होता है, तो सुनवाई के दौरान पृष्ठभूमि का शोर और हलचल इस कोर्ट की कार्यवाही में बाधक होती है।"
कोर्ट ने कहा कि नियमों के अनुसार अधिवक्ताओं को यह प्रयास करना चाहिए कि वे वाहनों से कार्यवाही में शामिल न हों, जब तक असाधारण परिस्थितियां न हों और अदालत की मंजूरी न मिली हो।