दिल्ली हाई कोर्ट में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं के साथ इंटनर्शिप करने वाले कानून के नए छात्रों को परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है। बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने प्रवेश पास और पहचान पत्र जारी करने की अपनी नीति में संशोधन करते हुए केवल वरिष्ठ छात्रों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। अब केवल 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष और 5 वर्षीय एकीकृत LLB पाठ्यक्रम के चौथे-पांचवें वर्ष के छात्रों को प्रवेश मिलेगा।
आदेश
कोर्ट ने क्या जारी किया आदेश
हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को जारी परिपत्र में कहा, "मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार, सभी संबंधितों की सूचना के लिए यह सूचित किया जाता है कि अधिवक्ताओं के साथ इंटर्नशिप करने वाले विधि छात्रों के लिए प्रवेश पास और पहचान पत्र इस न्यायालय द्वारा केवल निम्नलिखित श्रेणियों के विधि छात्रों को ही जारी किए जाएंगे। 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के छात्र और 5 वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम के चौथे और पांचवें वर्ष के छात्र।"
नियम
ये दस्तावेज करने होंगे जमा
कोर्ट ने परिपत्र में बताया कि प्रवेश पास और पहचान पत्र प्राप्त करने के इच्छुक इंटर्न को संबंधित वकील का सिफारिशी पत्र देना होगा, जिसमें उनके बार काउंसिल का नामांकन नंबर भी शामिल हो।
इसके अलावा, अधिवक्ता के बार पहचानपत्र की फोटोकॉपी, इंटर्न के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, इंटर्न के कॉलेज पहचान पत्र की फोटोकॉपी और 2 तस्वीर देनी होगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पास और पहचान पत्र बिना किसी शुल्क के जारी किए जाते हैं।