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दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP का दूसरा चरण लागू, जानिए क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी
दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP का दूसरा चरण लागू

दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP का दूसरा चरण लागू, जानिए क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी

लेखन गजेंद्र
Nov 02, 2026
06:41 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में रविवार देर शाम से वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए सोमवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 31 अक्टूबर को 117 से बढ़कर 1 नवंबर को 261 हुआ और सोमवार को यह 324 तक पहुंच गया है। कुछ जगह पर आधी रात को यह 500 के पार भी पहुंच गया।

पाबंदी

GRAP-2 में क्या-क्या रहेगी पाबंदियां?

डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। केवल नैचुरल गैस, बायो गैस या LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे।

अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं में डीजल जनरेटर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा।

CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। 800 किलो वॉट से अधिक क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे, जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे।

सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।

प्रदूषण

दिल्ली में इलाकों में प्रदूषण का क्या है हाल?

सोमवार सुबह ITO और अरक्षरधाम पर AQI 349, इंडिया गेट और जनपथ पर 335, रोहिणी में 396, चांदनी चौक में 358, बुराड़ी में 308, हवाई अड्डा टर्मिनल-3 पर 263 और आनंद विहार में AQI 242 दर्ज हुआ।

रविवार को आधी रात के कुछ समय बाद AQI 512 पर पहुंच गया था। पंजाबी बाग, जहांगीर पुरी और रोहिणी में सोमवार सुबह AQI 400 पार था।

प्रदूषण शाम को बढ़ता दिख रहा है। वाहनों के चालान कटना शुरू हो गए हैं।

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पहला चरण

अभी लागू है GRAP-1

दिल्ली में विंटर पॉल्यूशन एक्शन प्लान 1 नवंबर से लागू है। इसके तहत, BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड से कम वाली दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को राजधानी में आने से रोका गया है।

इससे पहले GRAP के पहले चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई थीं।

इसके तहत धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ पर रोक, बाहर कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक थी। सरकारी और निजी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम लागू है, जिसके तहत 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे।

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सख्ती

क्या है GRAP?

दिल्ली और आसपास में जब AQI 200 के पार जाता है, तब GRAP लागू किया जाता है। यह 4 चरणों में लागू किया जाता है।

इसके तहत सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए धूल को कम करना, प्रतिबंध लगाना, कचरा निस्तारण, सड़कों की साफ-सफाई से प्रदूषण को कम किया जाता है।

0-50 AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 200-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' तथा 401-500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

पाबंदियां

कब-कब लागू होता है GRAP की पाबंदी?

दिल्ली में GRAP प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लागू किया जाता है। AQI 200 तक रहने पर यह प्रदूषण 'मध्यम' श्रेणी में आता है, जिसमें कोई पाबंदी लागू नहीं होती।

AQI 201 को पार करके 300 तक पहुंचता है तो 'खराब' श्रेणी में GRAP-1 लागू होता है।

QI 301-400 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में GRAP-2, AQI 401-450 पर 'गंभीर' श्रेणी में GRAP-3 और AQI 450 से अधिक होने पर 'अति गंभीर' श्रेणी में GRAP-4 लागू होता है।

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