दिल्ली की कोर्ट ने 7 बार महिलाओं को बरी किया, कहा- छोटे कपड़े पहनना अपराध नहीं
क्या है खबर?
दिल्ली की कोर्ट ने पिछले साल बार में अश्लील डांस करने और लोगों को परेशान करने के मामले में 7 महिलाओं को बरी कर दिया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू शर्मा की कोर्ट ने कहा कि छोटे कपड़े पहनना और गानों पर नाचना कोई अपराध नहीं है, भले ही यह सार्वजनिक तौर पर क्यों न हो।
कोर्ट ने 4 फरवरी को फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा कि मामले में कोई अपराध किया गया था।
फैसला
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, "अब, न तो छोटे कपड़े पहनना अपराध है और न ही गानों पर नाचना दंडनीय है। भले ही यह सार्वजनिक रूप से हो। केवल, यह तभी होगा, जब नृत्य दूसरों के लिए कष्टकारी हो, तब डांस करने वाले को दंडित किया जा सकता है।"
कोर्ट ने बार प्रबंधक को भी बरी कर दिया, जिस पर धारा 144 के उल्लंघन का और CCTV कैमरे का उचित रखरखाव न करने का आरोप था।
घटना
क्या है मामला?
मामला पिछले साल है, जो दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
पुलिसकर्मी ने बताया कि उसने गश्त के दौरान देखा था कि कुछ महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर अश्लील डांस कर रही थीं। इस पर उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस कोर्ट में यह साबित करने में विफल रही कि महिलाओं का नृत्य किसी को परेशान कर रहा था।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने कहानी गढ़ी।