दिल्ली प्रदर्शन: 'पुलिस ज्यादती' पर कोर्ट का अहम आदेश, CCTV फुटेज सुरक्षित, FIR की भी मांग
दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 20 जुलाई को संसद के पास हुए प्रदर्शन के दौरान हुई कथित घटना की CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। जज ने कहा है कि फुटेज को अगस्त तक सुरक्षित रखा जाए और इस पर एक रिपोर्ट भी दी जाए। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सबूत या जानकारी गुम न हो।
अभिजीत आनंद ने अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग की
अदालत का यह आदेश वकील अभिजीत आनंद और उनके NGO द्वारा दायर की गई एक याचिका के बाद आया है। याचिका में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पैरामिलिट्री फोर्सेज के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया।
याचिका में बताया गया है कि छात्रों पर दंगा नियंत्रण के कपड़ों में तैनात सुरक्षा बलों ने हमला किया, जबकि पुलिस का दावा है कि उन्होंने पूरी तरह से पेशेवर ढंग से काम किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है।