अमानतुल्लाह खान को मिली राहत, दिल्ली की कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई
क्या है खबर?
दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर दिल्ली की कोर्ट ने रोक लगा दी है।
विधायक खान ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी रोकते हुए उन्हें जांच में सहयोग को कहा है।
खान पर दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर
हमले का नेतृत्व करने औऱ कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करने का आरोप है।
फरार
3 दिन से फरार हैं खान
दिल्ली पुलिस ने विधायक खान के खिलाफ सोमवार को FIR दर्ज की थी, जिसके बाद से खान फरार थे।
दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने उनकी तलाश के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में छापेमारी की है।
खान के घर पर भी पुलिस 2 बार नोटिस चस्पा कर चुकी है।
उन्होंने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर बताया था कि उनको झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है।
हालांकि, पुलिस ने उनका दावा मानने से इंकार कर दिया।
विवाद
क्या है मामला?
दिल्ली पुलिस का कहना है कि अपराध शाखा की टीम कोर्ट से भगोड़ा घोषित हत्या के आरोपी शावेज खान को पकड़ने के लिए जामिया नगर गई थी।
आरोप है कि AAP विधायक खान की मौजूदगी में पुलिस की कार्रवाई पर बाधा उत्पन्न की गई और पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला हुआ। इस दौरान विधायक ने आरोपी को मौके से भगाने में मदद की।
विधायक खान का कहना है कि वह मौके पर अस्थायी पंपों की जांच के लिए पहुंचे थे।