दिल्ली की कोर्ट ने I-PAC के निदेशक को जमानत दी, ED ने नहीं जताई कोई आपत्ति
क्या है खबर?
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के निदेशक विनेश चंदेल को नियमित जमानत दे दी। चंदेल को 13 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ED चंदेल की जमानत का विरोध नहीं कर रही है। यह जमानत ऐसे समय पर हुई है, जब बंगाल के चुनाव निपट चुके हैं।
जमानत
दिल्ली पुलिस की FIR के बाद ED ने की थी कार्रवाई
ED ने यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के बाद हाथ में लिया था। ED का कहना था कि चंदेल PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापकों में से एक हैं और कंपनी में 33 प्रतिशत शेयरधारक हैं। जांच में कंपनी की आय को आपराधिक बताते हुए उसे मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। चंदेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जांच चल रही है।
चुनाव
तृणमूल कांग्रेस का काम देख रही है I-PAC
I-PAC पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) का काम देख रही है। चुनाव खत्म होने के बाद चंदेल की जमानत पर चर्चा शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ED का विरोध न होना और 15 दिन में निचली अदालत से जमानत मिलना अकल्पनीय है। चंदेल की गिरफ्तारी से पहले ED ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित I-PAC कार्यालय पर छापा मारा था, जिससे बवाल खड़ा हुआ था।