
उत्तर प्रदेश: पीलीभीत में गैंगरेप के बाद जलाई गई दलित किशोरी ने लखनऊ में दम तोड़ा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गैंगरेप के बाद डीजल डालकर जिंदा जलाई गई दलित किशोरी ने घटना के 12 दिन बाद सोमवार को लखनऊ के अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
इसके बाद पुलिस ने दोपहर में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद परिजन देर शाम शव को लेकर गांव पहुंचे।
इधर, किशोरी की मौत के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
पृष्ठभूमि
आरोपियों ने 7 सितंबर को दिया था घटना को अंजाम
पुलिस अधीक्षक (SP) दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि माधोटांडा थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी 7 सितंबर को अपने घर पर थी। उसी दौरान आरोपी युवक राजवीर और ताराचंद ने जबरन घर में घुसकर किशोरी से गैंगरेप किया और बाद में डीजल डालकर उसके आग लगा दी। इससे किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई थी।
उन्होंने बताया कि किशोरी ने कुछ देर बाद घर पहुंचे परिजनों ने किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।
कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
SP ने बताया कि 10 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में किशोरी अपने साथ घटी घटना का जिक्र करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और किशोरी के परिजनों की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
SP ने बताया कि हालत बिगड़ने पर उसे 11 सितंबर को लखनऊ रैफर किया गया था।
मौत
किशोरी ने उपचार के दौरान तोड़ा दम
SP ने बताया कि पिछले 12 दिनों से किशोरी का लखनऊ के KGMU मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उपचार चल रहा था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही किशोरी की हालत गंभीर बताई जा रही थी और चिकित्सकों की टीम उसका उपचार कर रही थी, लेकिन सोमवार सुबह अचानक हालत बिगड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया।
उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
कार्रवाई
आरोपियों के खिलाफ जोड़ी जाएगी हत्या की धारा
SP ने बताया कि पूर्व की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रेप, हत्या का प्रयास, आपराधिक धमकी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अब किशोरी की मौत के बाद आरोपियों के खिलाफ FIR में हत्या की धारा भी जोड़ी जाएगी।
उन्होंने बताया कि युवती के बयान पहले ही दर्ज कर दिए गए थे। ऐसे में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।