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    हत्या के 19वें मामले में सीरियल किलर 'साइनाइड' मोहन को आजीवन कारावास

    हत्या के 19वें मामले में सीरियल किलर 'साइनाइड' मोहन को आजीवन कारावास

    लेखन भारत शर्मा
    Feb 19, 2020
    10:53 am

    क्या है खबर?

    महिलाओं को घातक रसायन साइनाइड पिलाकर हत्या करने तथा गहने लूटने वाले सीरियल किलर मोहन को मंगलुरू के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश सैय्यदुननिसा ने सोमवार को केरल के कासरगोड की 23 वर्षीय युवती की हत्या मामले आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

    मोहन को हत्या के 19वें मामले में यह सजा सुनाई गई है। उस पर कुल 20 महिला व युवतियों की हत्या और उनके साथ लूट के मामले दर्ज हैं।

    सजा

    न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में सुनाई अलग-अलग सजा

    न्यायालय ने मोहन को धारा 302 (हत्या) में उम्रकैद और 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 306 (अपहरण) में 10 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 417 धोखाधड़ी में एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

    इसी तरह धारा 376 (रेप) में सात साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 328 (जहर देकर चोट आघात) में 10 साल कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 392 (डकैती) में पांच साल कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

    प्रकरण

    मोहन ने ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

    लोक अभियोजक जयराम शेट्टी ने TOI को बताया कि मोहन ने खुद को शिक्षक बताकर कासरगोड की 23 वर्षीय युवती से दोस्ती की थी। 3 जनवरी, 2006 को वह उसे मैसूर के एक लॉज में ले गया।

    युवती मोहन के कहने पर घर से गहने पहनकर गई थी। उस रात उसने उससे रेप किया और अगले दिन वह उसके गहने होटल में छोड़कर बस स्टैंड ले गया।

    वहां उसने उसे गर्भनिरोधक गोली के नाम पर साइनाइड की गोली दी थी।

    खुलासा

    पुलिस ने ऐसे किया मामले का खुलासा

    बस स्टैंड के शौचालय में युवती का शव बरामद करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पिता के बयान के आधार पर हत्या में मामला दर्ज किया था।

    साल 2009 में जब मोहन को पहली बार बंतवाल से गिरफ्तार किया गया तो उसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी ही निकली थी।

    पुलिस ने मोहन से पूछताछ की तो उसने 20 महिला व युवतियों की उसी तरीके से साइनाइड देकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली थी।

    वारदात

    छह साल में दिया 20 वारदातों को अंजाम

    पुलिस के अनुसार मुजरिम मोहन ने साल 2003 से 2009 के बीच सभी वारदातों को अंजाम दिया था। उसने बताया था कि साइनाइड की गोली से महिला व युवतियों को मरने में ज्यादा समय नहीं लगता था।

    वह पहले महिला व युवतियों से दोस्ती करता था और उनके साथ संबंध बनाता था। वह उनसे घर से गहने भी मंगवाता था।

    संबंध बनाने के बाद वह उन्हें गर्भनिरोधक गोली के नाम पर साइनाइड की गोली देकर मार देता था।

    सजा का रिकॉर्ड

    'साइनाइड मोहन' को पांच मामलों में मिल चुकी है फांसी

    सीरियल किलर 'साइनाइड मोहन' को पहले भी हत्या के पांच मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

    कोर्ट ने कहा है कि मुजरिम को यह सजा अन्य मामलों की सजा पूरी होने के बाद भुगतनी होगी। इसी तरह अभी 20वें मामले में सजा सुनाया जाना बाकी है।

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