बेंगलुरू में 17 मई के बाद पीक होंगे कोरोना वायरस के मामले, मौतें बढ़ने का अनुमान
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में 17 मई के बाद कोरोना वायरस के मामले पीक कर सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने कहा है कि शहर में अभी एक और हफ्ते तक मामले बढ़ेंगे और इसके बाद ही इनमें स्थिरता या गिरावट आएगी।
वैज्ञानिकों ने बेंगलुरू में आने वाले समय में मौतें के बढ़ने का अनुमान भी लगाया है औऱ कहा है कि 11 जून तक शहर में 14,000 लोग और मर सकते हैं।
अनुमान
लॉकडाउन और वैक्सीनेशन को ध्यान में रखकर लगाया गया अनुमान
IISc के कम्प्यूटेशनल और डेटा विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, लॉकडाउन के बावजूद बेंगलुरू में मामले पीक होने पर एक और हफ्ते तक का समय लग सकता है और 17 मई के बाद ही यहां मामले फ्लैट होंगे।
इस नतीजे पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन अभियान और लॉकडाउन समेत तमाम चीजों को ध्यान में रखा। वैज्ञानिकों ने यह भी ध्यान रखा है कि हर मामले पर दो ऐसे मामले हो सकते हैं जो पकड़ में नहीं आए।
अनुमान
11 जून तक हो सकती है 14,200 लोगों की मौत
IISc के वैज्ञानिकों ने लॉकडाउन के बावजूद आने वाले दिनों में बेंगलुरू में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें बढ़ने का अनुमान लगाया है। उनके अनुसार, 11 जून तक शहर में 14,200 लोग और मर सकते हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लगाई गई लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां 11 जून तक मरने वाले लोगों की संख्या को 26,000 के पूर्वानुमान से 14,000 तक लाने में कामयाब रहेंगी।
कोरोना का कहर
कर्नाटक और बेंगलुरू में क्या है महामारी की स्थिति?
कर्नाटक इस समय कोरोना वायरस महामारी की दूसरी और बेहद भयंकर लहर का सामना कर रहा है और देश का दूसरे सबसे अधिक प्रभावित राज्य है।
रविवार को राज्य में 47,930 नए मामले सामने आए जो महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक रहे। इनमें से 20,897 मामले अकेले बेंगलुरू में सामने आए।
रविवार को राज्य में 490 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ कुल मृतकों की संख्या 18,776 हो गई है और 19,34,378 लोगों को संक्रमित पाया गया है।
लॉकडाउन
कर्नाटक में 24 अप्रैल तक लॉकडाउन
कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए कर्नाटक में पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। यह लॉकडाउन आज से शुरू हुआ है और 24 मई तक चलेगा।
इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य काम के लिए किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
इसके अलावा सभी भोजनालय या रेस्तरां, मीट की दुकान, फल-सब्जी और किराने की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यानी चार घंटे ही खुली रहेगी।