महाठग सुकेश चंद्रशेकर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिली
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को 'महाठग' सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश में कहा, "स्वतंत्रता हमारे संविधान का सबसे पवित्र सिद्धांत है, इसलिए न्यायालय विशेष कानून या आर्थिक अपराधों के बहाने राज्य के साथ मिलीभगत करते हुए अपने निर्णयों से स्वतंत्रता का उपदेश नहीं दे सकता।" सुकेश को 31 मामलों में 27वें मामले में जमानत मिली है।
जमानत
कोर्ट ने जमानत के साथ शर्तें भी लगाई
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कोर्ट ने चंद्रशेखर को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई है, जिसमें गवाहों से संपर्क करने, उन्हें प्रभावित करने पर रोक है। उसे जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देना होगा और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। वह पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते।
मामला
किस मामले में मिली जमानत?
चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु की अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के नेता टीटीवी दिनाकरन के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया और वीके शशिकला गुट के लिए पार्टी का 'दो पत्ती' वाला चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत दिया था। चंद्रशेखर को अप्रैल, 2017 में दिल्ली के पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का भी आरोप है।