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    सिरसाः पहली कक्षा के बच्चे पर रेप करने का आरोप, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

    सिरसाः पहली कक्षा के बच्चे पर रेप करने का आरोप, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

    लेखन प्रमोद कुमार
    Sep 02, 2019
    02:02 pm

    क्या है खबर?

    हरियाणा के सिरसा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पहली कक्षा के एक बच्चे पर अपनी क्लासमेट का रेप करने की कोशिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

    मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने लंच ब्रेक के दौरान इस घटना को अंजाम दिया।

    हालांकि, अभी तक आरोपी बच्चे की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि पीड़िता उसे नाम से नहीं जानती है।

    घटना

    डॉक्टरी जांच में चला घटना का पता

    सिरसा के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि कुछ दिन पहले उनकी बच्ची ने स्कूल से आकर बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है।

    इसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसे गांव के डॉक्टर को दिखाया। अगले दिन जब दर्द कम नहीं हुआ तो बच्ची के परिजन उसे सिरसा के नागरिक अस्पताल लेकर गए।

    यहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई है।

    इलाज

    अस्पताल में भर्ती है पीड़ित बच्ची

    डॉक्टरों की बात सुनने के बाद परिजनों ने जब बच्ची से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बच्चे ने टॉयलेट में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था।

    पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी बच्चे ने लंच ब्रेक के दौरान यह करतूत की।

    फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    बच्ची के ठीक होने के बाद पुलिस बच्ची से आरोपी छात्र की पहचान करवाएगी।

    जानकारी

    बच्चे पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला थाना की SHO सुनीता रानी ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी छात्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    विकल्प

    क्या है कानूनी विकल्प?

    सिरसा के जिला न्यायवादी दीपक लेघा ने NBT को बताया कि सात साल के कम उम्र के बच्चे पर केस नहीं बन सकता।

    7-12 साल की उम्र में अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तब भी कार्रवाई नहीं होती। यदि पुलिस ने सात साल से कम उम्र के बच्चे पर केस किया है तो आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।

    दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत होने पर केस दर्ज करना अनिवार्य है।

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