Loading...
प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाली नोएडा की युवती के खिलाफ FIR पर CJP का विरोध
प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाली नोएडा की युवती के खिलाफ FIR पर CJP का विरोध

प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाली नोएडा की युवती के खिलाफ FIR पर CJP का विरोध

लेखन गजेंद्र
Jul 31, 2026
01:28 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाली एक युवती के खिलाफ नोएडा में FIR का CJP ने विरोध किया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर लिखा कि रुचिका सिंह के खिलाफ पुलिस का गलत इस्तेमाल मंजूर नहीं है और अपशब्द कहने पर कोई आपराधिक केस नहीं बनता है। दास ने मांग की कि युवाओं को परेशान करना तुरंत बंद होना चाहिए।

बयान

गाली देना देश में कब से अपराध हो गया- CJP

दास ने एक्स पर लिखा, 'रुचिका सिंह के खिलाफ आपराधिक तंत्र का गलत इस्तेमाल मंज़ूर नहीं है। अपशब्द कहने पर आपराधिक केस नहीं बनता। लोकसभा के 50 प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक केस हैं, जिनमें से लगभग 100 भाजपा के सांसद हैं। पुलिस अपनी ऊर्जा उन पर लगा सकती है, न कि 25 साल की लड़की पर! युवाओं को परेशान करना तुरंत बंद होना चाहिए!'

दास ने ANI से कहा कि गाली देना इस देश में कब से अपराध हो गया।

मामला

नोएडा पुलिस ने दर्ज की है जीरो FIR

रुचिका का गाली देते हुए वीडियो सामने आने के बाद गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह ने एक्सप्रेस-वे थाने में जीरो FIR दर्ज कराई है। रुचिका नोएडा के सेक्टर-168 में रहती हैं।

स्मृति ने शिकायत दी है कि रुचिका ने 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी।

शिकायतकर्ता के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस ने मामले को संबंधित थाने में भेजा है।

ADVERTISEMENT

जानकारी

पुलिस के जरिए उदाहरण सेट न करें- CJP

दास ने यह भी कहा कि एक युवती पर इस तरह की पुलिस कार्रवाई करके उदाहरण सेट नहीं करना चाहिए और इस तरह का हमला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इससे दिक्कत है तो वे मानहानि का केस कर सकते हैं।

ADVERTISEMENT

ट्विटर पोस्ट

सौरव दास का बयान

ADVERTISEMENT