
मुंबई: होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में छोटा राजन को उम्रकैद की सजा
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दोषी करार दिया गया है। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
गुरुवार को मुंबई की विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
घटना
क्या है जया शेट्टी की हत्या का मामला?
मुंबई के गमदेवी में जया शेट्टी गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं। छोटा राजन उनको फिरौती के लिए परेशान कर रहा था।
इसके बाद राजन के गिरोह के 2 लोगों ने 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
छोटा राजन से धमकियां मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने शेट्टी को सुरक्षा भी प्रदान की थी, लेकिन हत्या से 2 महीने पहले उन्होंने अपनी मर्जी से सुरक्षा हटवाई थी।
सजा
तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है छोटा राजन
राजेंद्र सदाशिव उर्फ छोटा राजन मौजूदा समय में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह 2015 में भारत से निर्वासित होने के बाद इंडोनेशिया में बाली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
शेट्टी को राजन के 2 सदस्यों ने गोली मारी थी, जिसमें से एक सदस्य को होटल के प्रबंधक और कर्मचारियों ने पकड़ लिया था।
राजन पिछले साल तब चर्चा में आया, जब वह हंसल मेहता की वेब सीरीज 'स्कूप' के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा था।