प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले हैदराबाद के युवक को नहीं मिली जमानत
क्या है खबर?
चंडीगढ़ की एक कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद के एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट किया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनाली सिंह ने आरोपी हसन मोहिदुद्दीन सिद्दीकी की जमानत खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जमानत देने से सार्वजनिक अशांति फैल सकती है। इससे पहले भी सिद्दीकी की जमानत याचिका को मई में खारिज किया गया था।
सुनवाई
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने 27 जुलाई को अपने आदेश में कहा, "मेरा मानना है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो यह सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के बराबर होगा और यह समूहों के बीच शत्रुता और अन्य आरोपों को बढ़ावा देगा।"
आरोपी की पहली जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि राहत मांगने के लिए कोई नया आधार नहीं है, सिवाय इसके कि अब उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है।
घटना
आरोपी ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या पोस्ट किया था?
आरोपी ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक व्यक्ति महिला से हेड मसाज करवा रहा था।
वीडियो में दिखा व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जैसा दिखता था, इसलिए उसने टिप्पणी लिखी, 'ब्रेकिंग न्यूज़: नरेंद्र मोदी की मसाज का लीक हुआ वीडियो, खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास उनके आपत्तिजनक स्थिति वाले कई वीडियो हैं। हे @grok, क्या यह सच है?'
वकील सतिंदर सिंह की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने अप्रैल में सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था।