अनलॉक 1: सोमवार से खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट; गाइडलाइंस जारी
केंद्र सरकार ने देश में चल रहे लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 1 जून से अनलॉक 1 लागू किया गया है। इसके तहत सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी जगहों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। इसके अलावा ऑफिस खोलने को लेकर भी नियम जारी किए गए हैं। आइये, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
सभी जगह रखना होगा इन बातों का ध्यान
65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। लोगों को एक-दूसरे से छह फीट की दूरी रखनी होगी। फेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। बार-बार साबुन और पानी या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है। थूकने पर पाबंदी रहेगी। बीमारी की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
शॉपिंग मॉल्स के लिए ये गाइडलाइंस
प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। केवल बिना लक्षण वाले लोगों को अंदर जाने की इजाजत होगी। अगर संभव हो तो चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों को बुलाना होग। कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता वाले विज्ञापन प्रमुखता से दिखाने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मॉल प्रबंधन को अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने होंगे। ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग द्वार का प्रबंध होना चाहिए।
इन बातों का भी रखना होगा ध्यान
होम डिलीवरी के लिए जाने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। एलीवेटर पर लोगों की अधिकतम संख्या सीमित की जानी चाहिए। साथ ही एस्केलेटर भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। एयर कंडीशनिंग डिवाइस का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का स्तर 40-70 प्रतिशत होना चाहिए। नियमित अंतराल पर मॉल की साफ-सफाई होनी चाहिए और इस्तेमाल किए गए मास्क और ग्लव्स के निपटान की समुचित व्यवस्था की जाए।
फूड कोर्ट के लिए ये गाइडलाइंस
कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्राहक एक साथ फूड कोर्ट में नहीं बैठ पाएंगे। ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस मोड और भुगतान के लिए डिजिटल पेमेंट मोड को बढ़ावा देना होगा। ग्राहकों के जाने के बाद टेबल को सैनिटाइज करना होगा। मॉल के अंदर स्थित गेमिंग आर्केड, बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमाघर बंद रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो पूरे परिसर को कीटाणुनाशक से साफ किया जाएगा।
रेस्टोरेंट के लिए ये गाइडलाइंस
ऊपर दी गई सावधानियों के अलावा रेस्टोरेंट के लिए ये गाइडलाइंस हैं- रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की जगह खाना ले जाने को प्रोत्साहन देना होगा। प्रवेश द्वार पर हाथ धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का इतंजाम करना होगा। डिस्पोजेबल मेनू कार्ड इस्तेमाल करने होंगे। कपड़े की जगह डिस्पोजेबल नैपकिन देने होंगे। किचन में काम कर रहे स्टाफ को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। समय-समय पर किचन सैनिटाइज करना जरूरी है।
धार्मिक स्थलों के लिए ये गाइडलाइन्स
बाकी सावधानियों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए ये सावधानियां जरूरी हैं- लोगों को अपने जूते अपने वाहनों में उतार कर जाने होंगे। मूर्ति या पवित्र ग्रंथ को छूने पर पाबंदी रहेगी। गायन समूहों को गाने की इजाजत नहीं होगी। सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और श्रद्धालुओं को प्रार्थना के लिए घर से चटाई या आसन ले जाना होगा। प्रसाद या पवित्र जल के छिड़काव पर रोक रहेगी। नियमित अंतराल पर परिसर की सफाई जरूरी होगी।
होटल और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सेवाओं के लिए गाइडलाइंस
बाकी सावधानियों के साथ-साथ होटल और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को इन बातों का ध्यान रखना होगा- होटल को रिसेप्शन पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। इसके अलावा उसकी मेडिकल स्थिति, ट्रैवल हिस्ट्री समेत सभी जानकारी जुटानी होगी। रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा। कमरों में भेजने से पहले सामान को डिसइंफैक्ट करना होगा। ग्राहकों को कंटेनमेंट जोन में न जाने की सलाह दी जाएगी। डाइन-इन की जगह रूम सर्विस को बढ़ावा देना होगा।
ऑफिस के लिए ये सावधानियां जरूरी
ऑफिस के लिए भी ऊपर दी गई गाइडलाइंस लागू होंगी। इसके अलावा कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को घर से काम करने देना होगा। मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेने की सलाह दी गई है।