मानहानि मुकदमे में बिहार कोर्ट का राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश
लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अदालती दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले पर उनकी टिप्पणी पर दी गई सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। अब शनिवार को बिहार की एक कोर्ट ने राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर किए गए मानहानि के मुकदमे के संबंध में राहुल को अगले महीने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
राहुल ने कहा था, मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर होते हैं
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी उपमान वाले सारे लोग चोर होते हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने में ढील देने का आरोप लगाते हुए यह टिप्पणी की थी। इन दोनों पर ही घोटाला करके देश से भागने का आरोप है।
सुशील मोदी का आरोप, राहुल के बयान से अपमानित महसूस किया
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल के इसी बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसके संबंध में शुक्रवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि राहुल के बयान से उन्होंने अपमानित महसूस किया क्योंकि उनका उपनाम भी मोदी है। उन्होंने राहुल के बयान को मानहानि के बराबर बताया।
अगली सुनवाई 20 मई को
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शशिकांत रॉय ने राहुल को 20 मई की अगली सुनवाई में कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया। उन्होंने आगे की सुनवाई के लिए मामले को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमार गुंजन की कोर्ट के पास भेज दिया।
राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में घिरे हैं राहुल
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। कोर्ट के नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल सौदे पर दोबारा सुनवाई करने के फैसले पर राहुल ने कहा था, "अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है।" अपने चुनावी नारे को कोर्ट के हवाले से पेश करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी।
राहुल ने जताया बयान पर खेद
राहुल ने इस पर सफाई पेश करते हुए कहा था कि उन्होंने चुनावी प्रचार के आवेश में ऐसा कहा और वह अपने बयान पर खेद जताते हैं। हालांकि कोर्ट उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया।