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    प्यार और धोखे के बीच भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 से चिंता बढ़ी
    भारत न्याय संहिता की धारा 69 को लेकर चिंता बढ़ी (प्रतीकात्मक तस्वीर: अनस्प्लैश)

    प्यार और धोखे के बीच भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 से चिंता बढ़ी

    लेखन गजेंद्र
    Jul 03, 2024
    12:09 pm

    क्या है खबर?

    भारत में अंग्रेजों के जमाने की 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) विदा हो चुकी है और उसकी जगह 1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 ने जगह ली है।

    BNS की धाराओं को लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई और नई धाराओं में कई मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन जो एक धारा 69 इस समय लोगों की चिंता का सबब बनी हुई है।

    इस धारा को लेकर अब बहस छिड़ गई है।

    नया कानून

    क्या है BNS की धारा 69?

    BNS अधिनियम के अध्याय 5 में 'महिला और बच्चे के विरुद्ध अपराध' शीर्षक के अंतर्गत यौन अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है।

    इसके मुताबिक, कोई छल या किसी स्त्री से विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के आशय के बिना, उसके साथ संबंध बनाता है, जो रेप के अपराध की श्रेणी में नहीं, उसे 10 वर्ष की सजा और जुर्माना देना होगा।

    स्पष्टीकरण: धोखेबाज साधनों में रोजगार, पदोन्नति के लिए प्रलोभन, झूठा वादा या पहचान छिपाकर शादी करना।

    चिंता

    ब्रेक-अप को अवैध कैसे बनाती है नई धारा?

    इंडिया टुडे के मुताबिक, धारा 69 एक तरह से ब्रेक-अप को अवैध बनाती है। अगर यदि रिश्ता विवाह में नहीं बदलता है तो रिश्तों में रहने वाले पुरुषों को परेशान किए जाने का खतरा रहता है।

    धारा 69 को पहचान छिपाकर या तथ्यों को छिपाकर की गई शादियों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए लाया गया है।

    विवाह समेत विशेष रूप से अंतरधार्मिक विवाह के मामले में यह उपयोग में लाया जाएगा, जहां पुरुष ने अपनी पहचान छिपाई होगी।

    कानून

    क्या सोचते हैं वकील?

    रिपोर्ट में गाजियाबाद के एक वकील अरविंद सिंह ने बताया है कि विवाह करने का इरादा व्यक्तिपरक होता है। अगर विवाह नहीं हुआ तो कोई यह कैसे साबित कर सकता है कि इरादा सही था या गलत। यह अभी साफ नहीं है।

    सिंह ने कहा कि रिश्ते शादी करने के इरादे के बाद भी कई कारणों से खत्म हो सकते हैं। यह साबित करना मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारण नहीं कर सका।

    चिंता

    सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवी भी जता रहे चिंता

    सोशल मीडिया पर बुद्धिजीवी भी इस कानून को लेकर चिंता जता रहे हैं।

    एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक्स पर कानून का जिक्र करते हुए लिखा, 'जरा सोचिए कि यह एक धारा रिश्तों को क्या नुकसान पहुंचा सकती है: अगर आप साथी से रिश्ता तोड़ते हैं, तो वह धोखे का आरोप लगा सकती है। यह बेहद खतरनाक है। उम्मीद है कि कोई इसकी समीक्षा करेगा और पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा! हम किस दुनिया में हैं?? रिश्ता तोड़ना कोई अपराध नहीं!'

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