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बेंगलुरु: विंग कमांडर के साथ मारपीट मामले में नया मोड़, IAF अधिकारी पर ही मुकदमा दर्ज
बेंगलुरु में IAF के विंग कमांडर के साथ मारपीट में आया नया मोड़ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@caimanemo333)

बेंगलुरु: विंग कमांडर के साथ मारपीट मामले में नया मोड़, IAF अधिकारी पर ही मुकदमा दर्ज

लेखन गजेंद्र
Apr 22, 2025
09:39 am

क्या है खबर?

कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़क पर हुई मारपीट मामले में नया मोड़ आया है। पहले एक वीडियो जारी कर भारतीय वायुसेना (IAF) के विंग कमांडर शिलादित्य बोस ने स्थानीय कन्नड़ युवक द्वारा एकतरफा मारपीट का दावा किया था, लेकिन अब सामने आई CCTV फुटेज में विंग कमांडर मारपीट करते दिख रहे हैं। CCTV फुटेज के आधार पर बोस के दावे झूठे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने विंग कमांडर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

दावा

वीडियो में क्या दिख रहा है?

सड़क पर हुई मारपीट के 4 अलग-अलग एंगल से CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें विंग कमांडर बोस और उनकी पत्नी मधुमिता युवक से झगड़ते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि IAF अधिकारी बोस युवक को सड़क पर बुरी तरह लात और हाथों से पीट रहे हैं और उसकी गर्दन दबा रहे हैं, जबकि युवक बचने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट की शुरूआत विंग कमांडर ने की थी।

ट्विटर पोस्ट

सामने आया CCTV फुटेज

घटना

पहले विंग कमांडर ने क्या बताया था?

विंग कमांडर बोस ने घायल अवस्था में एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें अपने ऊपर एक स्थानीय कन्नड़ युवक द्वारा हमले का आरोप लगाया गया था। बोस ने वीडियो में बताया कि वह और उनकी पत्नी DRDO कॉलोनी से एयरपोर्ट के लिए निकले थे, तभी एक बाइक सवार युवक ने उनका पीछा किया और गाड़ी के सामने बाइक लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह कार से नीचे उतरे, तो युवक ने बुरी तरह हमला किया।

जांच

पुलिस का क्या कहना है?

बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त डी देवराज का कहना है कि यह पूरी तरह रोड रेज का मामला है, क्षेत्र और भाषा के विवाद से इसका लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि विवाद तब शुरू हुआ, जब विकास नाम का बाइक सवार युवक को कार चला रहीं मधुमिता से कुछ बहस हुई और मधुमिता ने कोई टिप्पणी की। विकास ने महिला की आपत्ति को लेकर IAF अधिकारी बोस से बात की तो दोनों की तीखी नोंखझोंक हाथापाई में बदल गई।

मामला

विंग कमांडर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

पुलिस ने बाइक सवार युवक विकास की शिकायत के आधार पर विंग कमांडर बोस के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 304 (छीनना), 324 (शरारत) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत FIR दर्ज की गई है। युवक का आरोप है कि पहले मारपीट विंग कमांडर ने शुरू किया, उन्होंने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, जिसके बाद उन्हें बुरी तरह पीटा गया।