असम सरकार का बड़ा फैसला, दूसरी शादी पर पहली पत्नी को मिलेगा पति के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा
असम सरकार एक नया नियम लाने पर विचार कर रही है। इस नियम के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पहली पत्नी को कानूनी तौर पर तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है, तो उसके वेतन का 20 फीसदी हिस्सा पहली पत्नी को मिल सकता है। हालांकि, यह तभी होगा जब पहली पत्नी इसके लिए अनुरोध करेगी। इस पहल का मकसद उन महिलाओं को आर्थिक मदद देना है जिन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया जाता है, ताकि उन्हें मामला सुलझने तक गुजारा भत्ता मिल सके।
बहुविवाह पर लगाम कसने में मददगार होगा नियम
यह कदम असम में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत बहुविवाह के खिलाफ चल रही सख्ती का एक हिस्सा है। राज्य में पहले से ही बहुविवाह पर रोक लगी हुई है और सरकारी कर्मचारियों के लिए दूसरी शादी करने पर पाबंदियां हैं। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब अधिकारी निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय लाने पर विचार कर रहे हैं।