
संभल जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई की इजाजत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को संभल जामा मस्जिद कमेटी की याचिका स्वीकार करते हुए रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी।
कोर्ट ने केवल मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई की मंजूरी दी है। कोर्ट ने कमेटी से कहा कि ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना यह कार्य होना चाहिए।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने बाहरी दीवारों को बिजली से सजाने की इजाजत भी दी है।
मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
सुनवाई
रमजान और ईद को देखते हुए मस्जिद कमेटी ने मांगी थी रंगाई-पुताई की इजाजत
संभल जामा मस्जिद विवाद के बीच मस्जिद कमेटी ने रमजान और ईद को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और जिला प्रशासन से मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी।
ASI ने ढांचे को नुकसान पहुंचने का डर बताते हुए इजाजत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद कमेटी हाई कोर्ट चली गई।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ASI से रिपोर्ट मांगी थी, जो रंगाई-पुताई के खिलाफ थी। हालांकि, कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
विवाद
संभल जामा मस्जिद का क्या चल रहा है विवाद?
पिछले साल हिंदू पक्ष ने संभल के मोहल्ला कोट स्थित जामा मस्जिद की जगह पर श्री हरि मंदिर दावा करके बवाल खड़ा कर दिया।
मामले में हिंदू पक्ष ने 19 नवम्बर को जिला कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद सर्वे का आदेश दिया।
मस्जिद का पहला सर्वे शांति पूर्वक हुआ, लेकिन 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई और 5 लोग मारे गए।