ताजमहल पर 2 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया, आगरा नगर निगम ने भेजा नोटिस
दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल पर आगरा नगर निगम का करीब दो करोड़ रुपये टैक्स के रूप में बकाया है। निगम प्रशासन ने आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को नोटिस भेजकर हाउस टैक्स का 1.47 लाख रुपये और वाटर टैक्स का 1.94 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। डेकन हेरल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, निगम ने ASI को टैक्स जमा करने के लिए सिर्फ 15 दिनों का समय दिया है। नोटिस कुछ दिन पहले भेजा गया था।
ताजमहल नहीं अदा करता कोई टैक्स- ASI
मनीकंट्रोल के मुताबिक, ASI अधिकारी राजकुमार ने बताया कि ताजमहल को इस तरह का कोई नोटिस पहली बार मिला है जो हो सकता है कि गलती से भेजा गया हो। राजकुमार का कहना है कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित इमारत घोषित किया गया था। इसलिए ब्रिटिश समय से ही इस पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगता। पानी का उपयोग भी व्यावसायिक तौर पर नहीं होता। वहीं, निगम प्रशासन ने कुछ अन्य संरक्षित इमारतों को भी बकाया नोटिस भेजा है।