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    बिना नंबर प्लेट की कार और दस्तावेज भी नहीं, कटा 9.8 लाख रुपये का चालान

    बिना नंबर प्लेट की कार और दस्तावेज भी नहीं, कटा 9.8 लाख रुपये का चालान

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Nov 30, 2019
    02:17 pm

    क्या है खबर?

    कुछ ही दिनों पहले सरकार ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर ज़्यादा जुर्माना लगाने का नियम लाई थी।

    उसके बाद से कई लोग ट्रैफ़िक नियमों का पालन करने लगे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग उन नियमों को अनदेखा करके सड़क पर चलते हैं।

    ऐसे ही नियमों को अनदेखा करके चलने वाले पोर्शे कार के मालिक पर RTO ने अब तक का सबसे ज़्यादा 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    आइए इस मामले के बारे में जानें।

    मामला

    वैद्य दस्तावेज और नंबर प्लेट न होने की वजह से लगा जुर्माना

    जानकारी के अनुसार, गुजरात के अहमदाबाद में दो करोड़ रुपये की क़ीमत वाली पोर्शे 911 स्पोर्ट्स कार के मालिक पर ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने पर 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

    पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अहमदाबाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने वैद्य दस्तावेज और नंबर प्लेट न होने की वजह से यह जुर्माना लगाया है।

    बता दें कि पुलिस द्वारा लगाया गया यह जुर्माना अब तक लगाए गए सभी जुर्मानों से ज़्यादा है।

    जुर्माना

    कार को हिरासत में लेकर लगाया गया जुर्माना

    बता दें कि अहमदाबाद पुलिस ने शुक्रवार को ट्विट करके यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कार को ज़ब्त कर लिया गया है।

    पुलिस उपायुक्त तेजस पटेल ने बताया कि नंबर प्लेट न होने की वजह से बुधवार को अहमदाबाद में हेलमेट चौराहे पर ट्रैफ़िक पुलिस ने सिल्वर रंग की कार को रोका। पूछताछ के बाद पता चला कि कार के चालक के पास वैद्य दस्तावेज नहीं हैं।

    इसके बाद कार को हिरासत में लेकर जुर्माना लगाया गया।

    ट्विटर पोस्ट

    अहमदाबाद पुलिस का ट्वीट

    During a routine checking in Ahmedabad West. Porsche 911 was caught by PSI MB Virja. The vehicle had No Number Plate and Valid Documents. Vehicle detained and slapped fine of Rs. 9 Lakh 80 Thousand (9,80,000 INR). #AhmedabadPolice #Rules4All pic.twitter.com/runtd5k8dX

    — Ahmedabad Police (@AhmedabadPolice) November 29, 2019

    बयान

    कार लेने के लिए RTO में जुर्माना जमा करके लानी होगी रसीद- पुलिस उपायुक्त

    जानकारी के लिए बता दें कि जुर्माना ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा नहीं लिया गया है।

    पटेल ने कहा, "दस्तावेज दिखाने में विफल रहे कार चालक को हिरासत में लेकर हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत RTO मेमो जारी किया। उन्हें RTO के पास जुर्माना जमा कराना होगा और कार लेने के लिए रसीद लानी होगी।"

    परिवहन विभाग ने जनरल ऑफ़ेंस, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उलंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफ़िक नियमों के उलंघन के तहत इतना जुर्माना लगाया है।

    अन्य मामला

    ट्रक के ऊपर लगाया गया था दो लाख रुपये का जुर्माना

    इससे पहले दिल्ली में ट्रैफ़िक नियमों का उलंघन करने पर एक ट्रक के ऊपर दो लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया था।

    ख़बरों के अनुसार, उस समय राम किशन नाम के ट्रक ड्राइवर को जुर्माने के तौर पर दो लाख पाँच सौ रुपये भरने पड़े थे।

    दरअसल, ट्रक में 43 टन रेत भरी हुई थी, जबकि लोडिंग परमिट 25 टन ही है। लोडिंग ज़्यादा होने और अन्य कारणों की वजह से ट्रक के ऊपर इतना जुर्माना लगाया गया था।

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