दिल्ली की कोर्ट ने मंत्री आतिशी को भेजा समन, 29 जून को पेश होने का आदेश
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट ने मानहानि से जुड़े मामले में मंगलवार को आम आदमी पाटी (AAP) नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को तलब किया है।
कोर्ट ने उन्हें 29 जून को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि से जुड़ी याचिका को लेकर दिया है।
कपूर ने आतिशी पर अपने बयान से उनकी और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।
प्रकरण
क्या है पूरा मामला?
आतिशी ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, "भाजपा ने बहुत करीबी के जरिए मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे भाजपा में शामिल होने का ऑफर देकर कहा है कि इससे मेरा राजनीतिक करियर बच जाएगा। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैं भाजपा में नहीं आई तो प्रवर्तन निदेशाल (ED) मुझे एक महीने में गिरफ्तार कर लेगी।"
उन्होंने कहा, "भाजपा नेता ने मुझे, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक के साथ गिरफ्तार करने की धमकी दी थी।"
मुकदमा
भाजपा नेता ने 30 अप्रैल को कोर्ट में किया मुकदमा
इस बयान पर भाजपा नेता कपूर ने 30 अप्रैल को दिल्ली कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था।
उनका दावा था कि AAP नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहे हैं।
उन्होंने याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक सोशल मीडिया पोस्ट का भी हवाला दिया था, जिसमें केजरीवाल ने भाजपा के 7 AAP विधायकों से संपर्क करने और पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपये देने का आरोप लगाया था।
दावा
भाजपा नेता कही थी उनकी और पार्टी की छवि खराब होने की बात
अपनी याचिका में कपूर ने यह भी कहा था कि AAP नेताओं की ओर से बार-बार लगाए गए नेताओं की खरीद-फरोख्त के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी भाजपा की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आतिशी को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया और उन्हें 29 जून को पेश होने का आदेश दिया है।
मांग
भाजपा नेता ने AAP नेताओं से की सार्वजनिक माफी की मांग
AAP नेताओं के आरोपों पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता कपूर ने आतिशी सहित आरोप लगाने वाले सभी अन्य नेताओं से टीवी और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को वापस लेने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग भी की है।
हालांकि, अभी तक किसी भी नेता ने माफी नहीं मांगी है। ऐसे में अब देखना रोचक होगा कि दिल्ली की कोर्ट अब इस मामले को किस तरह से लेती है।