दिल्ली दंगे: हाई कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दी
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित 5 अलग-अलग मामलों में शर्तों के साथ जमानत दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने हुसैन के खिलाफ दंगों के मामले में सभी 5 प्राथमिकी एक साल के अंदर दयालपुर पुलिस थाने में दर्ज की थीं। इनमें हुसैन की छत से पथराव, पेट्रोल बम फेंकने, गोलियां चलाने, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन करना शामिल है।
दिल्ली पुलिस ने बताया था मुख्य साजिशकर्ता
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने 2 जून, 2020 को दंगों के मामले में 2 आरोपपत्र दाखिल किए। इनमें एक आरोपपत्र में पुलिस ने हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। पुलिस के अनुसार, दिल्ली में दंगे कराने की गहरी साजिश रची गई थी। बता दें कि नागरिकता कानून समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के झगड़े के बाद 24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठीं थी। इसमें करीब 53 लोग मारे गए और लगभग 700 घायल हुए थे।