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    कर्नाटक: 17 लोगों पर पांच महीनों तक नाबालिग से रेप का आरोप, अब तक आठ गिरफ्तार

    कर्नाटक: 17 लोगों पर पांच महीनों तक नाबालिग से रेप का आरोप, अब तक आठ गिरफ्तार

    लेखन प्रमोद कुमार
    Feb 02, 2021
    10:06 am

    क्या है खबर?

    कर्नाटक के चिकमंगलुरू में नाबालिग के साथ रेप, यौन हमले और तस्करी के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस ने बताया कि पीड़िता की आंटी भी गिरफ्तार हुए लोगों में शामिल है।

    30 जनवरी को जिला बाल कल्याण समिति के प्रमुख की तरफ से की गई शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। समिति के प्रमुख ने 17 लोगों पर 15 वर्षीय नाबालिग का रेप और यौन हमले का आरोप लगाया है।

    घटना

    17 लोगों ने पांच महीनों तक किया नाबालिग का रेप- पुलिस

    मामले की जानकारी देते हुए ASP ने इंडिया टुडे को बताया कि 17 लोगों ने पांच महीनों तक नाबालिग का रेप किया था। पीड़िता की आंटी इस मामले में मुख्य आरोपी है।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता एक पत्थर तोड़ने वाली जगह पर काम करती थी। यहां उसकी गिरीश नाम के बस ड्राइवर से जान-पहचान हो गई थी, जिसने बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया।

    इसके बाद पीड़िता के साथ हैवानियत का सिलसिला शुरू हो गया।

    मामला

    मां की मौत के बाद आंटी के साथ रहती थी पीड़िता

    पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, गिरीश ने पीड़िता का नंबर किसी अभि नाम के व्यक्ति को दिया। अभि ने भी पीड़िता के साथ रेप किया और उसकी फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में अभि के दोस्तों ने भी पीड़िता के साथ हैवानियत को अंजाम दिया।

    पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां की तीन साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद वह अपनी आंटी के साथ रहने लगी थी।

    गिरफ्तारी

    आरोपियों की तलाश का अभियान जारी

    पीड़िता की आंटी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसको पीड़िता के साथ हो रहे जुल्म की जानकारी थी और उसने पुलिस को जानकारी देने की बजाय आरोपियों की मदद की थी।

    पुलिस ने पीड़िता की आंटी के साथ-साथ पत्थर तोड़ने वाली इकाई के मालिक के अलावा कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है।

    पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    जानकारी

    आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज

    पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, बाल श्रम अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201, 370, 376 (3) और 376 (n) के तहत मामला दर्ज किया है।

    मांग

    कांग्रेस ने की त्वरित कार्रवाई की मांग

    इस मामले में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं।

    कर्नाटक कांग्रेस की प्रवक्ता लावण्या ने आरोप लगाया है कि FIR में जिन आरोपियों के नाम शामिल हैं, उनमें से कुछ भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं।

    उन्होंने इस मामले में भाजपा सांसद शोभा करंडलजे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है।

    कांग्रेस ने राज्य सरकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

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