#NewsBytesExplainer: फिल्मों को टैक्स फ्री करने से क्या और किसे होता है फायदा? समझिए पूरा गणित
क्या है खबर?
इन दिनों फिल्म 'द केरल स्टोरी' खूब चर्चा में है। यह फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में आई थी। तभी से यह विवादों में घिरी हुई है। कहीं फिल्म को पुरजोर समर्थन मिल रहा है तो कहीं इसे लेकर विरोध छिड़ा हुआ है।
विवादों को हवा दे रही इस फिल्म काे मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है।
टैक्स फ्री कौन-सी फिल्में होती हैं, चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
अर्थ
टैक्स फ्री करने का मतलब क्या है?
जब हम कोई फिल्म देखने सिनेमाघरों में जाते हैं तो वहां हर फिल्म को देखने के लिए हमें पैसे देने होते हैं। जो हम टिकट खरीदते हैं, उस कीमत में टैक्स शामिल होते हैं।
जब कोई फिल्म टैक्स फ्री हो जाती है तो दर्शकों को टिकट में टैक्स नहीं देने होते। लिहाजा उनके लिए फिल्म देखना सस्ता हो जाता है। इस तरह से दर्शकों की जेब पर बोझ कम हो जाता है।
रललना
पहले एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलती थी राज्य सरकार
पहले राज्य सरकार सिनेमाघरों से एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलती थी। किस फिल्म पर कितना एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, यह फैसला राज्य सरकारें करती थीं।
उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एडमिशन रेट पर 60 प्रतिशत एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था।
एडमिशन रेट यानी किसी सिनेमाघर में जाने के लिए जो रकम सिनेमाघरवाले लेते हैं। मान लीजिए किसी सिनेमाघर का एडमिशन रेट 200 रुपये है तो टैक्स के साथ उत्तर प्रदेश में उस फिल्म का टिकट आम जनता को 320 रुपये में मिलेगा।
नया नियम
फिल्मों के टिकट पर 28 प्रतिशत GST की शुरुआत
2017 में GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आने के बाद खेल बदल गया। राज्यों के हाथ से मनमाना एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलने का अधिकार छीन लिया गया।
केंद्र सरकार ने तय किया कि देश के हर हिस्से में फिल्मों के टिकट पर 28 प्रतिशत GST लगेगा। ये GST राज्य और केंद्र सरकार के बीच बराबर बंटेगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को 28 प्रतिशत टैक्स ज्यादा लगा। इसके बाद उन्होंने सरकार से इसे कम करने की गुजारिश की।
नया नियमग्र्
2018 में फिल्म टिकटों को 2 हिस्सों में बांटा गया
2018 में फिल्म के टिकटों पर लगने वाले GST को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। 100 रुपये से कम कीमत की टिकट पर 12 प्रतिशत और 100 रुपये से ज्यादा की टिकट पर 18 प्रतिशत GST लिया जाएगा।
इसमें से आधा टैक्स राज्य सरकार और आधा केंद्र सरकार को जाता है। जब कोई राज्य सरकार फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो वो अपने हिस्से का टैक्स माफ करती है, केंद्र सरकार वाला आधा टैक्स ग्राहक को देना पड़ता है।
जानकारी
'दे केरल स्टोरी' का उदाहरण
जैसा 'द केरल स्टोरी' को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। जहां पहले इस फिल्म के टिकट पर 18 प्रतिशत GST लगता था, वहीं टैक्स फ्री घोषित करने के बाद अब इस फिल्म के टिकट पर सिर्फ 9 प्रतिशत GST लगेगा।
राहत
कितना सस्ता हो जाता है टिकट?
अगर टिकट का बेस प्राइस 300 रुपये है तो सभी टैक्स लगाकर टिकट 354 रुपये का होगा, वहीं टैक्स फ्री होने पर टिकट के लिए 327 रुपये देने होंगे। इससे दर्शकों के 27 रुपये बचेंगे।
फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, यह दर्शकों और निर्माताओं के लिए फायदेमंद है। कम टिकट की कीमतें लोगों को सिनेमाघरों में आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। फिल्म दर्शकों को आकर्षित करती हैं तो निर्माताओं को भी फायदा होता है।
प्रकार
किन फिल्मों को किया जाता है टैक्स फ्री?
आमतौर पर टैक्स से छूट फिल्मों के विषय के आधार पर दी जाती है। उन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है, जो किसी न किसी मायने में लोगों पर सकारात्मक असर छोड़ती हैं या फिर जिन फिल्मों को देखना जरूरी समझा जाता है।
माना जाता है कि ऐसी फिल्मों से समाज पर अच्छा असर पड़ेगा।
सामाजिक मुद्दों पर जागरुकता फैलाने वाली फिल्में, देशभक्ति से जुड़ीं फिल्में या प्रेरित करने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है।
चलन
फिल्मों को टैक्स से मुक्त करने का चलन है पुराना
1960 में आई सत्येन बोस की फिल्म 'मासूम' को टैक्स फ्री कर दिया गया था।
हालांकि, 1990 में ये टैक्स फ्री करने का सिस्टम थोड़ा सुस्त पड़ गया था। इसके बाद 2000 में जब फिर बढ़िया कंटेंट परोसा जाने लगा तो इसने दोबारा जोर पकड़ा।
'तारे जमीन पर' और 'रंग दे बसंती' को एंटरटेनमेंट टैक्स से मुक्त किया गया।
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'मैरी कॉम' को रिलीज से पहले ही कई राज्यों में टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया था।
जानकारी
हाल-फिलहाल में आईं बॉलीवुड की ये फिल्में हुईं टैक्स फ्री
विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स', फिल्म '83' और अजय देवगन की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग हीरो' को टैक्स फ्री घोषित किया गया था। दीपिका पादुकोण की 'छपाक' और कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' को भी टैक्स फ्री किया जा चुका है।