टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी मामले में बड़ा एक्शन, मकोका के जरिए आरोपियों पर कसी नकेल
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस की जांच लगातार जारी है। ताजा अपडेट है कि क्राइम ब्रांच ने सख्त रुख अपनाते हुए इसी मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA), 1999 की धाराएं भी जोड़ दी हैं। पुलिस के अनुसार, इस हमले के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी अनिल पंडित से जुड़े हैं। ऐसे में मकोका लगने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी और पूछताछ के लिए समय मिलेगा।
कार्रवाई
टाइगर पर गोलीबारी मामले में MCOCA लागू
मुंबई पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार, 27 अक्टूबर, 2026 को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) सभी आरोपियों के खिलाफ जोड़ दी हैं।
यह मामला 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3 व 25 के तहत दर्ज किया गया था।
फिलहाल, पकड़े गए सभी आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
कानून
जानिए क्या है मकाेका कानून
मकाेका का पूरा नाम महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999 है, जिसे खासतौर पर संगठित अपराधों, अंडरवर्ल्ड गैंग्स और जबरन वसूली करने वाले सिंडिकेट को खत्म करने के लिए बनाया गया था।
इसके तहत उन अपराधों की जांच और कार्रवाई की जाती है, जिनका संबंध किसी अपराध या गिरोह से हो सकता है।
हालांकि, मकाेका का मतलब यह नहीं कि आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप साबित हो गए। उनकी भूमिका और आरोपों की सच्चाई जांच के बाद स्पष्ट होगी।
मामला
जुहू इलाके में टाइगर पर चली थीं गोलियां
मामला 18 अक्टूबर का है, जब टाइगर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित एक पार्क से निकल रहे थे।
शाम के समय अचानक कुछ बाइक सवार आए और उन्होंने अभिनेता की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस हमले में टाइगर तो बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया था।
मामले में 3 आरोपियों फूल सिंह, रेहान अंसारी और ऋतिक महतो को कोटा से गिरफ्तार किया गया था। अब तक कुल 11 लोग पकड़े जा चुके हैं।