राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जेल नहीं जाएंगे अभिनेता
क्या है खबर?
9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 18 मार्च को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। इसके अलावा, सुनवाई के दिन डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि सौंपी जा रही थी। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल, 2026 को की जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#BREAKING: A hearing began in Delhi High Court in the cheque bounce case involving Bollywood actor Rajpal Yadav. His counsel requested regular bail as interim bail expires today. Rs 4.25 crore has already been paid to Murlidhar Projects Pvt. Ltd., and a Rs 25 lakh demand draft is… pic.twitter.com/QfAiUTpeLW
— IANS (@ians_india) March 18, 2026
सुनवाई
राजपाल यादव ने स्वीकारी कर्ज लेने की बात
सुनवाई के दौरान राजपाल के वकील ने नियमित जमानत मांगी क्योंकि अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही थी। इस पर जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, "मैं उसे जेल नहीं भेज रहा हूं। मैं मुख्य याचिका पर सुनवाई करूंगा... उसने पहले ही काफी भुगतान कर दिया है।" अभिनेता खुद कोर्ट में मौजूद थे, और उन्होंने कर्ज लेने की बात स्वीकारी। राजपाल ने बताया कि फिल्म बनाने के लिए गए कर्ज में से उन्होंने 2 करोड़ पहले ही चुका दिए थे।
ट्विटर पोस्ट
राजपाल यादव ने न्याय व्यवस्था पर विश्वास जताया
#WATCH | Delhi | Actor Rajpal Yadav says, "...The next date of the hearing is April 1. I have complete faith in the judicial system..." https://t.co/McqCgFCkiP pic.twitter.com/qJ2slMPfPW
— ANI (@ANI) March 18, 2026
मामला
9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है पूरा मामला
2010 में, राजपाल ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन (मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी) से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के कारण वह कर्ज में डूब गए और समय के साथ उनपर ब्याज बढ़ता चला गया। इसी सिलसिले में अभिनेता ने पिछले महीने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। हालांकि, 16 फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजपाल को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।