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राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जेल नहीं जाएंगे अभिनेता
राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में राहत

राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जेल नहीं जाएंगे अभिनेता

Mar 18, 2026
03:46 pm

क्या है खबर?

9 करोड़ रुपये के कर्ज और चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 18 मार्च को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। इसके अलावा, सुनवाई के दिन डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि सौंपी जा रही थी। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल, 2026 को की जाएगी।

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सुनवाई

राजपाल यादव ने स्वीकारी कर्ज लेने की बात

सुनवाई के दौरान राजपाल के वकील ने नियमित जमानत मांगी क्योंकि अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही थी। इस पर जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, "मैं उसे जेल नहीं भेज रहा हूं। मैं मुख्य याचिका पर सुनवाई करूंगा... उसने पहले ही काफी भुगतान कर दिया है।" अभिनेता खुद कोर्ट में मौजूद थे, और उन्होंने कर्ज लेने की बात स्वीकारी। राजपाल ने बताया कि फिल्म बनाने के लिए गए कर्ज में से उन्होंने 2 करोड़ पहले ही चुका दिए थे।

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राजपाल यादव ने न्याय व्यवस्था पर विश्वास जताया

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मामला

9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है पूरा मामला

2010 में, राजपाल ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन (मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी) से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के कारण वह कर्ज में डूब गए और समय के साथ उनपर ब्याज बढ़ता चला गया। इसी सिलसिले में अभिनेता ने पिछले महीने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। हालांकि, 16 फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजपाल को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।

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