चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
क्या है खबर?
9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव लगातार कानूनी दांव-पेंच में फंसे हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को सुनवाई करते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई जज स्वर्ण कांता शर्मा ने की और राजपाल ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस दौरान कोर्ट ने अभिनेता द्वारा बकाया भुगतान के संबंध में लिए गए बदलते रुख पर निराशा जाहिर की। आइए जानते हैं कि सुनवाई में आगे क्या हुआ।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Delhi High Court reserves judgment in the cheque bounce case against Bollywood actor Rajpal Yadav after giving last chance to settle the matter. pic.twitter.com/Cgn8aNDBV0
— Bar and Bench (@barandbench) April 2, 2026
सुनवाई
राजपाल यादव ने निर्देश का पालन करने की बात कही
राजपाल यादव ने कोर्ट से कहा कि वह भुगतान के संबंध में दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, "मुझे अपनी गलती के लिए सजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। भुगतान के संबंध में न्यायाधीश जो भी निर्देश देंगे, मैं उसका पालन करूंगा।" हालांकि उन्होंने काफी आर्थिक नुकसान होने का दावा भी किया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर 6 करोड़ का भुगतान कम समय में कर दिया जाए तो विवाद का समाधान हो सकता है।
मांग
राजपाल ने 30 दिन का मांगा समय
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से राशि स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की गई। जब राजपाल ने पैसों का इंतजाम करने के लिए 30 दिन का समय मांगा, तो कोर्ट ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, "नहीं मतलब नहीं। मैं फैसला सुरक्षित रखूंगा। मैं और समय नहीं दूंगा।" इससे पहले, 18 मार्च को सुनवाई में राजपाल ने बताया था कि उन्होंने शिकायतकर्ता को 4.25 करोड़ रुपये और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 25 लाख रुपये दिए हैं।