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गौतम मेनन को कोर्ट से झटका, अधूरी फिल्म के लिए देना होगा 4.25 करोड़ मुआवजा
गौतम मेनन को मद्रास हाई कोर्ट से झटका

गौतम मेनन को कोर्ट से झटका, अधूरी फिल्म के लिए देना होगा 4.25 करोड़ मुआवजा

Mar 24, 2026
04:34 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता गौतम वासुदेव मेनन को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 24 मार्च को सुनवाई करते हुए काेर्ट ने उनकी और उनकी कंपनी फोटॉन फैक्ट्री की अपील को खारिज कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने फिल्म निर्माता को आदेश दिया है कि वह RS इंफोटेनमेंट को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 4.25 करोड़ का मुआवजा दें। बता दें कि यह पूरा मामला एक फीचर फिल्म बनाने के समझौते के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।

मामला

जानिए क्या है RS इंफोटेनमेंट और पूरा मामला

RS इंफोटेनमेंट एक प्रोडक्शन कंपनी है जो हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्में बनाकर उन्हें वितरित करती है। गौतम ने इसी प्रोडक्शन के तहत 'विन्नैथांडी वरुवाया' और 'विदुथलाई' जैसी फिल्में बनाई थीं। हालांकि पूरा मामला साल 2008 से जुड़ा है, जब गौतम की कंपनी फोटॉन फैक्ट्री और इंफोटेनमेंट के बीच एक फिल्म बनाने के लिए समझौता हुआ था। उस वक्त इंफोटेनमेंट ने 4.25 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन फिल्म का निर्माण नहीं हुआ और न ही गौतम ने पैसे लौटाए।

सुनवाई

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान RS इंफोटेनमेंट के हक में फैसला दिया

2022 में मुकदमे की सुनवाई करते हुए एकल जज ने फैसला दिया था कि गौतम को कंपनी को पैसे लौटाने चाहिए। 24 मार्च को 2 जजों ने उसी फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि पैसे मिलने के बावजूद फिल्म का निर्माण नहीं हुआ तो निर्माता काे पूरी राशि वापस करनी होगी। कोर्ट ने गौतम की उस दलील को भी खारिज किया, जिसमें पैसे फिल्म से जुड़ी वैध गतिविधियों पर खर्च करने की बात कही गई थी।

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