'घूसखोर पंडित' को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मनोज बाजपेयी की फिल्म का बदलेगा नाम
क्या है खबर?
मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडित' को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि भविष्य में इस मामले पर कोई कानूनी विवाद नहीं उठाया जाना चाहिए। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं की कड़ी फटकार लगाई थी। साथ ही फिल्म का शीर्षक तत्काल बदलने का आदेश दिया था।
सुनवाई
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामला शांत करने का निर्देश दिया
'घूसखोर पंडित' को लेकर चल रहे विवाद पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने 19 फरवरी को सुनवाई की। इस दौरान फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पहले वाला शीर्षक वापस ले लिया है। हालांकि, नया शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि फिल्म से जुड़ी पुरानी सामग्री हटा दी गई है। फिल्म किसी भी समुदाय का अपमान नहीं करती है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को शांत करने का निर्देश दिया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
After accepting the “positive” response from filmmaker Neeraj Pandey, who undertook to withdraw the title of the film Ghooskhor Pandit, the Supreme Court of India disposed of the issue, stating that it expects the matter to now be put to a quietus.
— ANI (@ANI) February 19, 2026
Noting the submissions made by… pic.twitter.com/xiGkx0wzfP
विवाद
फिल्म के शीर्षक पर मचा था विवाद, लोगों ने बताया था अपमानजनक
नेटफ्लिक्स ने 'घूसखोर पंडित' का ऐलान किया था जिसक तुरंत बाद यह फिल्म विवादों में घिर गई। लोगों ने शीर्षक पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि 'पंडित' शब्द के साथ 'घूसखोर' को जोड़ना पूरे समुदाय की छवि को खराब करने जैसा है। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कई समुदायों ने इसकी रिलीज को रोकने के लिए मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मायावती ने भी मामले में हस्तक्षेप किया था।