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    दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकी श्रॉफ के नाम, आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक
    जैकी श्रॉफ की याचिका पर आ गया कोर्ट का फैसला (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@apnabhidu)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकी श्रॉफ के नाम, आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक

    लेखन नेहा शर्मा
    May 18, 2024
    03:18 pm

    क्या है खबर?

    अभिनेता जैकी श्रॉफ अमूमन अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह एक नई वजह से चर्चा में हैं। दरअसल, कुछ दिन पहले अभिनेता ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

    उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज का उपयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

    अब इस पर कोर्ट ने अपना आदेश दिया है।

    आदेश

    कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

    जैकी ने याचिका दायर कर अपनी पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।

    कोर्ट ने कहा, "ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली संस्थाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट प्लेटफॉर्म का चलाने वाली संस्थाएं अभिनेता की विशेषताओं का दुरुपयोग कर उनके व्यक्तित्व और प्रचार के अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं। जैकी एक सेलेब्रिटी हैं और यह दर्जा स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने व्यक्तित्व और संबंधित विशेषताओं पर कुछ अधिकार देता है।"

    नोटिस

    रेस्तरां मालिक को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

    दिल्र्ली हाई कोर्ट ने जैकी की अनुमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनके नाम, उपनाम या तस्वीराें का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अगर रोक नहीं लगेगी तो इससे अभिनेता को आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही उनके सम्मान के साथ उनके जीने के अधिकार को भी अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी।

    इसी के साथ कोर्ट ने 'भिड़ू' शब्द का इस्तेमाल करने वाले एक रेस्तरां मालिक को भी नोटिस जारी किया है।

    निर्देश

    कंटेंट लिखने वालों को भी दिया निर्देश

    कोर्ट ने कंटेंट लिखने वाले 2 लोगों के खिलाफ भी निर्देश पारित किया। दोनों ने जैकी के वीडियो को 'बेहद अपमानजनक शब्दों और गालियों' के साथ प्रकाशित किया था। इसमें कथित रूप से अपमानजनक वीडियो बनाने वाला एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी शामिल है।

    इसके साथ कोर्ट ने कुछ अन्य संस्थाओं को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता के व्यक्तित्व से जुड़ी विशेषताओं के अनधिकृत शोषण के जरिए तमाम संस्थाओं को व्यावसायिक लाभ हुआ है।

    कलाकार

    अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं कोर्ट का रुख

    जैकी से पहले अभिनेता अनिल कपूर ने अपने व्यक्तिव के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से इस्तेमाल हो रहीं चीजों पर अनिल ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।

    उनसे पहले अमिताभ बच्चन भी कोर्ट में अपने नाम से ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर कोर्ट से राहत पा चुके हैं।

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