जाह्नवी कपूर की याचिका पर कोर्ट का फैसला, हटेगा अश्लील कंटेंट; पर फैन पेज रहेंगे बरकरार
क्या है खबर?
जाह्नवी कपूर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री हटाने का एकतरफा अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही। हालांकि, अदालत ने सभी फैन पेजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के अनुसार, केवल व्यावसायिक दोहन और नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को ही हटाया जाएगा, जबकि सामान्य फैन पेजों को राहत दी गई है।
सुनवाई
जाह्नवी के खिलाफ अश्लील सामग्री को हटाने की मांग
दिल्ली हाई कोर्ट के जज अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने जाह्नवी की याचिका पर सुनवाई की। अभिनेत्री की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि जाह्नवी ने हिंदी और तेलुगू सिनेमा में काम किया है। सोशल मीडिया पर उनके नाम से कई फर्जी अकाउंट चल रहे हैं, जिन पर अश्लील कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि ऐसे फर्जी और कमाई करने वाले अकाउंट्स को तुरंत हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
तर्क
कोर्ट ने आदेश पारित करने का दिया आश्वासन
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि जाह्नवी की अश्लील सामग्री और व्यावसायिक इस्तेमाल वाले पोस्ट हटाने का आदेश जारी किया जाएगा।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1,900 के करीब फर्जी अकाउंट्स में कई फैन पेज भी शामिल हैं। अदालत ने माना कि अगर किसी अकाउंट से व्यावसायिक दोहन हो रहा है तो कार्रवाई जरूरी है, लेकिन बिना सोचे-समझे सभी फैन पेजों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
केवल नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाया जाएगा।